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Coronavirus: होम आइसोलेशन के दौरान विदेश जाने की कोशिश में महिला पर एफआइआर

Coronavirus कोरोना पॉजिटिव पाई गई इस महिला ने होम आइसोलेशन के दौरान गत 17 जुलाई को एक विशेष उड़ान से मुंबई हवाई अड्डे से दुबई जाने की कोशिश की थी।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Tue, 21 Jul 2020 10:08 PM (IST)Updated: Tue, 21 Jul 2020 10:08 PM (IST)
Coronavirus: होम आइसोलेशन के दौरान विदेश जाने की कोशिश में महिला पर एफआइआर
Coronavirus: होम आइसोलेशन के दौरान विदेश जाने की कोशिश में महिला पर एफआइआर

मुंबई, एएनआइ। Coronavirus: महाराष्ट्र में पुणे की पिंपरी चिंचवाड़ की एक 30 वर्षीय महिला के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। कोरोना पॉजिटिव पाई गई इस महिला ने होम आइसोलेशन के दौरान गत 17 जुलाई को एक विशेष उड़ान से मुंबई हवाई अड्डे से दुबई जाने की कोशिश की थी। यह जानकारी पिंपरी चिंचवाड़ पुुलिस ने दी। गौरतलब है कि उन कोरोना पॉजिटिव मरीजों को घर पर ही आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जा रही है, जिनमें इस बीमारी के मामूली लक्षण नजर आ रहे हैं और जो कुछ दवाओं के जरिए इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं। इस दौरान 14 दिन तक कहीं भी आने-जाने पर भी पाबंदी रहती है। इन दिनों महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है।

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महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना के 8369 नए मामले और 246 मौतें दर्ज किए गए। राज्य में कुल मामलों की संख्या 3,27,031 हो गई है, जिनमें 1,82,217 रिकवरी और 1,32,236 सक्रिय मामले शामिल हैं। इधर, मुंबई में 995 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, 905 डिस्चार्ज और 62 मौतें दर्ज की गईं। कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,03,262 हो गई, जिनमें 23,893 सक्रिय मामले, 73,555 डिस्चार्ज और 5,814 मौतें शामिल हैं।

इधर, कोरोना महामारी के दौरान जालना में अपनी तैनाती वाले कार्यालयों से अनुपस्थित रहे महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों को अब जुर्माना अदा करना होगा। जिला कलेक्टर रविंद्र बिनवडे ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जुर्माने की यह राशि एक हजार रुपये से लेकर दो हजार रुपये प्रतिदिन होगी। जारी आदेश में कलेक्टर ने कहा है कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून में निर्धारित है। इसमें कहा गया है कि संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मुख्यालय में रहना चाहिए और उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई कर्मचारी अनुपस्थित पाया गया तो उसके खिलाफ एक हजार रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा। संबंधित विभाग के प्रमुख के खिलाफ जुर्माना दो हजार रुपये का होगा।


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