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Maharashtra: इकबाल मिर्ची के परिवार को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी, ईडी ने मुंबई की अदालत में लगाई अर्जी

Iqbal Mirchi ईडी के अनुसार इकबाल मिर्ची के परिवार के सदस्य उसकी अवैध संपत्ति को वैध बनाने की साजिश में जुटे है। इस सिलसिले में ईडी मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत इकबाल मिर्ची की 798 करोड़ रुपये संपत्ति जब्त कर चुका है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Fri, 04 Dec 2020 05:57 PM (IST)Updated: Fri, 04 Dec 2020 08:23 PM (IST)
Maharashtra: इकबाल मिर्ची के परिवार को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी, ईडी ने मुंबई की अदालत में लगाई अर्जी
इकबाल मिर्ची के परिवार को भगोड़ा घोषित करने के लिए कोर्ट पहुंची ईडी। फाइल फोटो

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। Iqbal Mirchi: इकबाल मिर्ची के परिवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए ईडी ने मुंबई की स्थानीय अदालत में अर्जी लगाई है। इकबाल मिर्ची पर 1993 के मुंबई धमाकों के साथ-साथ ड्रग तस्करी से हजारों करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप है। ईडी के अनुसार, इकबाल मिर्ची के परिवार के सदस्य उसकी अवैध संपत्ति को वैध बनाने की साजिश में जुटे है। इस सिलसिले में ईडी मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत इकबाल मिर्ची की 798 करोड़ रुपये संपत्ति जब्त कर चुका है। मुंबई की अदालत में दाखिल अपनी अर्जी में ईडी ने इकबाल मिर्ची के बेटे जुनैद इकबाल मेमन और आसिफ इकबाल मेमन के साथ ही उसकी पत्नी हजरा मेमन को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के भगोड़ा घोषित करने की मांग की है।

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बताया जाता है कि इकबाल मिर्ची का परिवार लंदन में रहता है। इकबाल मिर्ची की 2013 में लंदन में ही मौत हो गई थी। इसके साथ ही ईडी ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत ही इकबाल मिर्ची की भारत स्थित 15 संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति मांगी है, जिनमें मुंबई के सीजे हाउस की तीसरी और चौथी मंजिल भी शामिल है। सीजे हाउस की तीसरी और चौथी मंजिल कीमत लगभग 96 करोड़ रुपये है। भगोड़ा घोषित कराने की जरूरत के बारे में पूछे जाने पर ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इकबाल मिर्ची के बेटों और पत्नी के खिलाफ मनी लांड्रिंग के तहत चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और अदालत उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर चुका है। लेकिन इसके बावजूद उसमें से कोई भी अदालत के सामने पेश नहीं हुआ। अब भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद ईडी इंटरपोल से उनके खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी के लिए कहेगा। एक बार रेड कार्नर नोटिस जारी होने के बाद ब्रिटेन से उनके प्रत्यर्पण की कानूनी व कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी।


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