Maharashtra: कोविड नियमों के उल्लंघन पर मुंबई कांग्रेस प्रमुख अशोक जगताप के खिलाफ मुकदमा
Maharashtra मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी (एमआरसीसी) के अध्यक्ष अशोक उर्फ भाई जगताप व 50 अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी ईंधन की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ उपनगरीय गोरेगांव में प्रदर्शन कर रहे थे।
मुंबई, प्रेट्र। कोविड-19 नियमों के कथित उल्लंघन पर मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी (एमआरसीसी) के अध्यक्ष अशोक उर्फ 'भाई' जगताप व 50 अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी ईंधन की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ उपनगरीय गोरेगांव में प्रदर्शन कर रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया, 'जगताप व अन्य पार्टी कार्यकर्ता शनिवार को एसवी रोड जंक्शन के पास इकट्ठा हुए थे। प्रदर्शन के दौरान उनमें से कुछ लोगों ने फेस मास्क नहीं पहना था।' प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल व डीजल की कीमतों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिकारी ने बताया कि जगताप व अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 188 (लोक सेवक के आदेश का उल्लंघन करना) व 269 (संक्रमण के प्रसार को तेज करने वाली हरकत करना) तथा महाराष्ट्र पुलिस कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने आखिरकार अनलॉक प्लान घोषित कर दिया। नए प्लान पर गत सोमवार से अमल शुरू हो गया था। महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा घोषित पांच स्तरीय प्लान साप्ताहिक पाजिटिविटी दर एवं जिलों में आक्सीजन बेड की खपत के आधार पर तैयार किया गया है। बीते कुछ दिनों से अनलॉक प्लान का लेकर राज्य में असमंजस की स्थिति पैदा हो रखी थी। घोषित प्लान में लेवल-1 के जिलों को सबसे ज्यादा छूट दी गई है, जबकि लेवल-5 के जिलों को रेड जोन में रखकर वहां लाॅकडाउन के सभी प्रतिबंध बरकरार रखे गए हैं। लेवल-1 में उन जिलों को रखा गया है, जहां कोरोना मामलों की पाजिटिविटी दर पांच फीसद से कम आक्सीजन बेड की खपत 25 फीसद से कम रहेगी। लेवल-2 के जिलों में पाजिटिविटी दर पांच फीसद से कम एवं आक्सीजन बेड की खपत 25 से 40 फीसद के बीच, तथा लेवल-3 में पाजिटिविटी दर पांच फीसद से कम एवं आक्सीजन बेड की खपत 10 से 40 फीसद के बीच होनी चाहिए।