Move to Jagran APP

Maharashtra: पूर्व सैन्य अधिकारी को सुरक्षा देने पर विचार करे पुलिस: बांबे हाई कोर्ट

Maharashtra मुंबई के वडाला इलाके में रहने वाले पूर्व सैन्य अधिकारी सुजीत गजानन आप्टे ने बांबे हाई कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया है कि उनकी जमीन पर अतिक्रमण किए जाने का विरोध करने पर उन्हें धमकी दी जा रही है और उन्हें खतरा है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Sat, 02 Jan 2021 05:46 PM (IST)Updated: Sat, 02 Jan 2021 05:46 PM (IST)
Maharashtra: पूर्व सैन्य अधिकारी को सुरक्षा देने पर विचार करे पुलिस: बांबे हाई कोर्ट
बांबे हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस पूर्व सैन्य अधिकारी को सुरक्षा देने पर विचार करे। फाइल फोटो

मुंबई, एएनआइ। Maharashtra: महाराष्ट्र में बांबे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को निर्देश दिया है कि एक पूर्व सैन्य अधिकारी को शिवसेना पार्षद से कथित खतरे को देखते हुए उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने पर विचार करे। मुंबई के वडाला इलाके में रहने वाले पूर्व सैन्य अधिकारी सुजीत गजानन आप्टे ने बांबे हाई कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया कि उनकी जमीन पर अतिक्रमण किए जाने का विरोध करने पर उन्हें धमकी दी जा रही है और उन्हें खतरा है। उन्होंने अपनी शिकायत पर आरएके मार्ग थाना पुलिस को एफआइआर दर्ज करने तथा शिवसेना पार्षद अमेय घोले से खतरे को देखते हुए सुरक्षा उपलब्ध का निर्देश देने का आग्रह किया है।

loksabha election banner

याचिका में सुजीत गजानन आप्टे कहा कि मेरे घर के पास स्थित उनके भाई का एक भूखंड है। उसकी पॉवर ऑफ अटॉर्नी उनके पास है। उस भूखंड पर अवैध तौर पर साईं मंदिर बना दिया गया। वह उसका विरोध करते हैं। उनकी शिकायत पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने 2017 में उस मंदिर को ढहा दिया था। लेकिन उस जमीन पर उन्हीं लोगों ने फिर से अतिक्रमण कर लिया है। सुजीत गजानन के मुताबिक, पिछले महीने बीएमसी ने फिर से उस मंदिर को ढहा दिया है, लेकिन स्थानीय पार्षद अमेय और बीएमसी के कुछ अधिकारियों ने वहां आकर धमकी दी है।

उन्होंने दावा किया कि नेता के गुंडों ने उनकी परिसंपत्ति पर हमला कर सभी सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए हैं। इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली है। उनकी 13 दिसंबर की शिकायत पर पुलिस को कार्रवाई करने व उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश देने की गुहार लगाई है। याची के वकील ने बताया कि सत्तारूढ़ दल शिवसेना के पार्षद बीएमसी के कुछ कर्मियों के साथ उनके मुवक्किल के घर में घुस आए थे। इसलिए उन्होंने सुरक्षा मांगी है। हालांकि प्रतिवादी ने आरोपों से इनकार किया है। बताया जाता है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों की बात सुनी है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.