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अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया झटका, सीबीआइ की FIR को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाले पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को स्थगित कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख को सीबीआई द्वारा किसी भी कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Thu, 06 May 2021 02:03 PM (IST)Updated: Thu, 06 May 2021 02:03 PM (IST)
अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया झटका, सीबीआइ की FIR को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाले

 मुंबई, एएनआइ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाले पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को स्थगित कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख को सीबीआई द्वारा किसी भी कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को निर्देश दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनके केस की तात्कालिकता के आधार पर हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच को स्थानांतरित किया जाए।

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को स्थगित कर दिया। हाईकोर्ट ने सीबीआई से 4 सप्ताह में देशमुख की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई अदालत के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद होगी।

ज्ञात हो कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने करीब डेढ़ महीने पहले राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक लेटर में आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने ही मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाझे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। देशमुख ने आरोपों से इनकार किया था। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से सीबीआई जांच के आदेश के बाद देशमुख को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। देशमुख इस समय सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं।


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