मालेगांव ब्लास्ट मामलाः कर्नल पुरोहित को बॉम्बे हाइकोर्ट से पड़ी फटकार
मालेगांव ब्लास्ट मामले ने बॉम्बे हाईकोर्ट ने फ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की गैर-कानूनी गतिविधियों के तहत मुकदमा चलाने के लिए हाइकोर्ट ने फटकार लगाई है।
मुंबई, एएनआई। बॉम्बे हाइकोर्ट ने 2008 मालेगांव धमाकों में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की गैर-कानूनी गतिविधियों के तहत मुकदमा चलाने के लिए हाइकोर्ट ने फटकार लगाई है। हाइकोर्ट का कहना है कि यह एक इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है इसलिए कोर्ट अपील को रिट याचिका में बदलने की अनुमति देता है।
गौरतलब है कि इस पर पीठ ने अब मामले की जांच कर रही एनआइए से पूछा कि क्या उसने इसके लिए अदालत की अनुमति ली थी। जस्टिस ओका ने पूछा, क्या अदालत ने दस्तावेजों और गवाहों के बयानों को छोटा करने के लिए कोई आदेश पारित किया है? या अभियोजक ने इस संबंध में अदालत में कोई आवेदन दाखिल किया है? जांच अधिकारी को इस तरह से दस्तावेजों में काटछांट करने का अधिकार नहीं है।Ó
क्या है मामला
महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को एक मस्जिद के पास हुए धमाके में छह लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। पिछले साल अक्टूबर में एक विशेष अदालत ने इस मामले में पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कुछ अन्य आरोपितों के खिलाफ यूएपीए के तहत आरोप तय किए थे।