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Maharashtra: अंटीलिया मामले के आरोपित ने न्यायिक हिरासत को बताया 'गैर कानूनी'

Maharashtra अंटीलिया के पास विस्फोटक लदी कार खड़ी किए जाने व ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के आरोपित मनीष सोनी ने एनआइए की विशेष अदालत में जमानत अर्जी दाखिल करते हुए न्यायिक हिरासत को गैर कानूनी बताया है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Wed, 07 Jul 2021 11:10 PM (IST)Updated: Wed, 07 Jul 2021 11:10 PM (IST)
Maharashtra: अंटीलिया मामले के आरोपित ने न्यायिक हिरासत को बताया 'गैर कानूनी'
अंटीलिया मामले के आरोपित ने न्यायिक हिरासत को बताया 'गैर कानूनी'। फाइल फोटो

मुंबई, प्रेट्र। उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर (अंटीलिया) के पास विस्फोटक लदी कार खड़ी किए जाने व ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के आरोपित मनीष सोनी ने एनआइए की विशेष अदालत में जमानत अर्जी दाखिल करते हुए न्यायिक हिरासत को 'गैर कानूनी' बताया है। मनीष को सतीश मोटकुरी व पूर्व 'एनकाउंटर स्पेशलिस्ट' प्रदीप शर्मा के साथ 17 जून को गिरफ्तार किया गया था। एनआइए ने सोमवार को विशेष अदालत को बताया कि सोनी को मजिस्ट्रेट की अदालत ने असावधानी वश न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जहां वह बयान दर्ज कराने गया था। मनीष के वकील राहुल अरोटे ने कहा कि हिरासत 'गैर कानूनी' है, क्योंकि आरोपित को विशेष अदालत में पेश किए बगैर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसलिए, मनीष सोनी को जमानत दी जाए। एनआइए ने पूर्व में अदालत को बताया था कि मनीष व सतीश ने कथित तौर पर हिरेन की हत्या करके अन्य आरोपितों की मदद से शव को ठिकाने लगा दिया था। यह हत्या एक गहरी साजिश का हिस्सा थी, जिसे पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाझे व प्रदीश शर्मा के इशारे पर अंजाम दिया गया था।

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गौरतलब है कि मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर (अंटीलिया) के पास से विस्फोटक लदी कार बरामद होने और ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन हत्याकांड में आए दिन नई बातें सामने आ रही हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने गुरुवार को अदालत को बताया कि उसे संदेह है कि मनसुख हिरेन की हत्या के लिए 45 लाख रुपये की फंडिंग की गई। एनआइए ने दावा किया कि उसे लेनदेन के एक अहम लिंक का पता चला है। आरोपित लाल रंग की टवेरा कार में मनसुख की हत्या के बाद नेपाल फरार हो गए थे। एनआइए ने बताया कि उसे एक सीसीटीवी प्राप्त हुआ है, जिसमें हत्यारोपित चार मार्च को ठाणे के घोडबांदर रोड पर मनसुख के साथ देखे गए।

विशेष अदालत में आरोपित सतीश मुटकोरी व मनीष सोनी को पेश करते हुए एनआइए ने उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग की। एजेंसी ने कहा कि उसे 45 लाख रुपये के लेनदेन के साक्ष्य मिले हैं। आशंका है कि अंटीलिया कांड के बाद उन रुपये का उपयोग मनसुख की हत्या के लिए किया गया, क्योंकि वह बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे का आदेश नहीं मान रहा था। एनआइए ने कहा कि हत्याकांड में 45 लाख रुपये की फंडिंग तो बहुत छोटी रकम है, संदेह है कि इसमें करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं। इस मामले में कुछ और लोग संलिप्त हैं, जिनके बारे में जानकारी हासिल किए जाने की जरूरत है।


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