Move to Jagran APP

Maharashtra: अनिल देशमुख बोले, मेरे खिलाफ आरोपों ने महाराष्ट्र पुलिस में पैदा की नाराजगी

Maharashtra सीबीआइ जांच का सामना कर रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ आरोपों से राज्य के पूरे पुलिस तंत्र में नाराजगी पैदा हो गई थी।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Wed, 23 Jun 2021 06:43 PM (IST)Updated: Wed, 23 Jun 2021 06:43 PM (IST)
Maharashtra: अनिल देशमुख बोले, मेरे खिलाफ आरोपों ने महाराष्ट्र पुलिस में पैदा की नाराजगी
अनिल देशमुख बोले, मेरे खिलाफ आरोपों ने महाराष्ट्र पुलिस में पैदा की नाराजगी। फाइल फोटो

मुंबई, प्रेट्र। भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों पर सीबीआइ जांच का सामना कर रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ आरोपों से राज्य के पूरे पुलिस तंत्र में नाराजगी पैदा हो गई थी। देशमुख के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जामदार की पीठ से कहा कि जांच का सामना करने के कारण देशमुख को सार्वजनिक रूप से शर्मिंगदी उठानी पड़ी, जबकि सीबीआइ की प्राथमिकी में उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल सामग्री नहीं है। देखमुख ने अदालत से सीबीआइ द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद करने का आग्रह किया है। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में देशमुख पर भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोप लगाए थे।

loksabha election banner

देसाई ने दावा किया, 'एक भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि उससे पैसे मांगे गए। मामले में कोई पीड़ित नहीं है।' उन्होंने यह भी कहा कि सिंह के पत्र की सामग्री ज्यादा से ज्यादा पुलिस आयुक्त कार्यालय के गलियारों में कुछ संदेह या फुसफुसाहट उत्पन्न कर सकती है, जिसकी निश्चित रूप से जांच वांछित नहीं थी। देसाई ने कहा, 'प्राथमिकी में देशमुख के खिलाफ कुछ भी नहीं होने के बावजूद वह निश्चित रूप से यहां दानव बन गए। बिना किसी उचित सामग्री के उन्हें शर्मिंदा किया गया है। उनके खिलाफ प्राथमिकी में कुछ भी नहीं है। तबादले और तैनाती नीतिगत मुद्दे हैं। वे (सीबीआइ) पूरी प्रक्रिया में घुस रहे हैं। आरोपों ने पूरे पुलिस बल में नाराजगी पैदा की है।' हाई कोर्ट देशमुख की याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई जारी रखेगा।

इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार और गलत आचरण के आरोपों की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से शिकायत की है कि राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही। केंद्रीय एजेंसी सीबीआइ की ओर से कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह बात कही है। यह जांच हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है, जिसमें राज्य प्रशासन की सफाई करने के लिए कहा गया है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि राज्य सरकार ने जांच में सीबीआइ का सहयोग करने से इन्कार कर दिया है। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को गलत बताया कि सीबीआइ हाईकोर्ट के आदेश से इतर जाकर जांच करना चाहती है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.