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Maharashtra: मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार अनिल देशमुख को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया

Maharashtra मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मेडिकल जांच के लिए गुरुवार को यहां सरकारी जेजे अस्पताल ले जाया गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Thu, 04 Nov 2021 03:51 PM (IST)Updated: Thu, 04 Nov 2021 03:51 PM (IST)
Maharashtra: मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार अनिल देशमुख को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया
मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार अनिल देशमुख को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया। फोटो एएनआइ

मुंबई, प्रेट्र। महाराष्ट्र में मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मेडिकल जांच के लिए गुरुवार को यहां सरकारी जेजे अस्पताल ले जाया गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि उनकी सेहत स्थिर है। देशमुख फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं, जहां उनसे मनी लांड्रिंग मामले में पूछताछ जारी है। अधिकारी ने बताया कि राकांपा नेता को दोपहर करीब 12 बजे ईडी के कार्यालय से बाहर लाया गया और उन्हें दक्षिण मुंबई के अस्पताल ले जाया गया। अधिकारी ने कहा कि दोपहर 12.30 से 1.30 बजे के बीच अस्पताल में उनकी नियमित जांच की गई, इसके बाद वह ईडी के कार्यालय में वापस चले गए।

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इस मामले में हुई थी गिरफ्तारी

मनी लांड्रिंग मामले में देशमुख (71) को ईडी ने सोमवार देर रात 12 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। पूर्व मंत्री ने मामले में ईडी द्वारा जारी किए गए कई समन को छोड़ दिया था, लेकिन बांबे हाई कोर्ट द्वारा पिछले हफ्ते उन्हें रद करने से इन्कार करने के बाद, वह सोमवार को एजेंसी के सामने पेश हुए।

यहां की एक विशेष अवकाश अदालत ने मंगलवार को उसे छह नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

ईडी ने अदालत को बताया था कि देशमुख अपराध की आय का "मुख्य लाभार्थी" था और सीधे तौर पर मनी लांड्रिंग के अपराध में शामिल था। केंद्रीय एजेंसी ने अपने रिमांड नोट में कहा कि राकांपा पर 100 करोड़ रुपये के संग्रह का आरोप लगाया गया है। ईडी ने अदालत से कहा था कि जांच के लिए देशमुख की हिरासत में पूछताछ समय की जरूरत है, और दोषियों को सजा दिलाने के लिए पूरे पैसे के लेन-देन को स्थापित करने की आवश्यकता है।

जानें, क्या है मामला

सीबीआइ ने इस साल 21 अप्रैल को राकांपा नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद देशमुख और उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच शुरू की थी। देशमुख ने पहले इन आरोपों का खंडन किया था और कहा था कि एजेंसी का पूरा मामला एक दागी पुलिस वाले (सचिन वाझे) द्वारा दिए गए दुर्भावनापूर्ण बयानों पर आधारित था। ईडी इससे पहले संजीव पलांडे (अतिरिक्त कलेक्टर रैंक के अधिकारी जो देशमुख के निजी सचिव के रूप में काम कर रहे थे) और कुंदन शिंदे (देशमुख के निजी सहायक) को इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। देशमुख और अन्य के खिलाफ मामला सीबीआइ द्वारा मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा किए गए कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत के आरोपों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज किए जाने के बाद बनाया गया था। एजेंसी ने पिछले महीने एक विशेष अदालत के समक्ष पलांडे और शिंदे के खिलाफ अभियोजन ने शिकायत की थी।


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