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अभिनेत्री कंगना की याचिका पर बॉम्‍बे हाइकोर्ट में होगी सुनवाई, FIR रद करने की अपील

बॉम्‍बे हाईकोर्ट (Bombay High Cour) में आज मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनोट और उनकी छोटी बहन रंगोली चंदेल की याचिका पर सुनवाई होगी कंगना ने अपने खिलाफ मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की एफआइआर (FIR) को रद करने की मांग की है।

By Babita kashyapEdited By: Published: Tue, 24 Nov 2020 11:24 AM (IST)Updated: Tue, 24 Nov 2020 11:24 AM (IST)
अभिनेत्री कंगना की याचिका पर बॉम्‍बे हाइकोर्ट में होगी सुनवाई,  FIR रद करने की अपील
कंगना रनौट द़वारा दायर याचिका पर बॉम्‍बे हाईकोर्ट में सुनवाई

मुंबई, एएनआइ। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनोट और उनकी छोटी बहन रंगोली चंदेल द़वारा दायर की गई याचिका पर आज (मंगलवार) बॉम्‍बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें  कि  बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनोट और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने अपने खिलाफ लगे राजद्रोह के आरोपों को लेकर बांबे हाईकोर्ट में अपील की है। अपनी इस अपील में दोनों ने मुंबई पुलिस की ओर से दायर  एफआइआर को रद करने की मांग की है। मुंबई पुलिस ने इस एफआइआर में अभिनेत्री कंगना रनौट पर सोशल मीडिया के माध्‍यम से नफरत और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप लगाया है, इसे लेकर बांद्रा की अदालत ने पुलिस को कंगना के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। 

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दोनों बहनों के वकील रिजवान सिद्दीकी के अनुसार कंगना और रंगोली ने अपने खिलाफ दायर एफआइआर को खारिज करने के लिए बांबे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस याचिका में उस समन को भी खारिज करने की अपील की गई है जिसमें कंगना और रंगोली को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया गया था। कंगना और रंगोली के खिलाफ मुंबई पुलिस ने आइपीसी की धारा 153-ए (धार्मिक आधार पर दो समुदायों के बीच नफरत फैलाना), 295-ए (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 124-ए (राजद्रोह) और 34 (साझा इरादा)  के तहत एफआइआर दर्ज की है। विगत 17 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट जयदेव घुले ने दोनों बहनों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने और मामले की जांच का आदेश दिया था।  

बता दें कि  बीते 9 सितंबर को बीएमसी द़वारा कंगना के मुंबई स्थित ऑफिस में की गई तोड़-फोड़ को लेकर 27 नवंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा।  बीएमसी के अनुसार कंगना के ऑफिस में अवैध निर्माण किया गया था।  

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