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12 साल की सौतेली बेटी के दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास

मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को अदालत ने मृत्यु तक जेल में रहने की सजा सुनाई है

By Nancy BajpaiEdited By: Published: Tue, 07 Aug 2018 08:03 AM (IST)Updated: Tue, 07 Aug 2018 08:43 AM (IST)
12 साल की सौतेली बेटी के दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास
12 साल की सौतेली बेटी के दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास
उज्जैन (नईदुनिया)। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को अदालत ने मृत्यु तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। जज ने कहा कि क्या खजाने का रक्षक ही लुटेरा हो जाएगा। बेटी, बेटी ही होती है, चाहे सगी हो या सौतेली। यह अपराध क्षम्य (माफ करने योग्य) नहीं है।

अभियोजन अधिकारी व पैरवीकर्ता राजकुमार नेमा ने बताया कि 30 सितंबर, 2016 को 12 साल की बेटी ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार पिता की हत्या के मामले में उसकी मां सागर जेल में बंद है। वर्तमान में वह बड़े भाई और सौतेले पिता के साथ रहती है।

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जानकारी के मुताबिक, 29 सिंतब,र 2016 की रात सौतेले पिता ने उससे दुष्कर्म किया। सौतेले पिता ने धमकी दी थी कि वह पुलिस में शिकायत करेगी तो उसे व उसके भाई को जान से मार देगा। सोमवार को कोर्ट ने सौतेले पिता को शेष प्राकृतिक जीवन तक जेल में रहने की सजा सुनाई है।


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