सैफ अली खान को जवाब के लिए मोहलत
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व भोपाल रियासत के मर्जर एग्रीमेंट के मामले में लगातार 16वीं बार जवाब न आने पर आश्चर्य जताया।
नईदुनिया, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व भोपाल रियासत के मर्जर एग्रीमेंट के मामले में लगातार 16वीं बार जवाब न आने पर आश्चर्य जताया। इसी के साथ राज्य शासन व फिल्म अभिनेता सैफ अली खान के वकीलों को जवाब के लिए दो सप्ताह का समय और दे दिया।
मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व जस्टिस अंजुली पालो की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता क्रिएशन एंड प्रोजेक्शन डॉटकॉम के संचालक अमिताभ अग्निहोत्री की ओर से अधिवक्ता विक्रम सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि यह सरासर हद है कि हाई कोर्ट के नोटिस का जवाब देने में आनाकानी की जा रही है। यह अवमाननापूर्ण रवैया है। लिहाजा, न केवल महज एक सप्ताह का समय दिया जाए बल्कि जुर्माना भी लगाया जाए। यह मामला करोड़ों के घोटाले से संबंधित है, जिस पर पर्दा डालने के लिए लीपापोती का खेल खेला जा रहा है। कायदे से राज्य और सैफ अली खान को अपने-अपने जवाब समय पर प्रस्तुत करने चाहिए।