Madhya Pradesh Panchayat Election: मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में मतगणना होगी, लेकिन परिणाम की घोषणा नहीं
Madhya Pradesh Panchayat Election मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान छह जनवरी और दूसरे चरण के लिए 28 जनवरी को होगा। मतगणना भी निर्धारित दिनांक को ही होगी पर परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।
भोपाल, जेएनएन। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित पदों की निर्वाचन प्रक्रिया पर रोक लगाने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने परिणामों की घोषणा पर भी रोक लगा दी है। चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान छह जनवरी और दूसरे चरण के लिए 28 जनवरी को होगा। मतगणना भी निर्धारित दिनांक को होगी पर परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति में भी निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की न तो घोषणा की जाएगी और न ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में ये निर्देश कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए हैं। आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बुधवार को निर्देश जारी किए कि त्रिस्तरीय पंचायत के सभी पदों के लिए मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा से जु़ड़ी कार्यवाही स्थगित रहेगी। इस संबंध में आयोग अलग से निर्देश जारी करेगा।
मतदान के दो चरण
पहला चरण: पंच और सरपंच के लिए छह जनवरी को मतदान के बाद मतगणना होगी। 10 जनवरी को जनपद और जिला पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय पर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से मतों की गणना की जाएगी।
दूसरा चरण:
पंच और सरपंच पद के लिए 28 जनवरी और जनपद व जिला पंचायत सदस्य के लिए एक फरवरी को विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से मतों की गणना की जाएगी। मतगणना से संबंधित सभी अभिलेख अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सील बंद करके सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे।
अनिश्चितता का बढ़ रहा है माहौल: कमल नाथ
आयोग के इस आदेश पर नेता प्रतिपक्ष कमल नाथ ने कहा कि मतदान और मतगणना कराई जा रही है पर परिणाम घोषित नहीं होंगे। ओबीसी के लिए आरक्षित पदों के लिए चुनाव नहीं होंगे। नए-नए आदेशों से पंचायत चुनाव को लेकर अनिश्चितता का माहौल बढ़ता जा रहा है। सरकार आखिर स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है कि वह चाहती क्या है?