सीएए विरोधी प्रस्ताव पर यूरोपीय संसद में होगी बहस, भारत ने कहा- हमारा आंतरिक मामला

संसद में इस सप्ताह की शुरुआत में यूरोपियन यूनाइटेड लेफ्ट/नॉर्डिक ग्रीन लेफ्ट समूह ने प्रस्ताव पेश किया था जिस पर बुधवार को बहस होगी और इसके एक दिन बाद मतदान होगा।

By Sanjeev TiwariEdited By: Publish:Sun, 26 Jan 2020 10:42 PM (IST) Updated:Mon, 27 Jan 2020 07:25 AM (IST)
सीएए विरोधी प्रस्ताव पर यूरोपीय संसद में होगी बहस, भारत ने कहा- हमारा आंतरिक मामला
सीएए विरोधी प्रस्ताव पर यूरोपीय संसद में होगी बहस, भारत ने कहा- हमारा आंतरिक मामला

लंदन, प्रेट्र। यूरोपीय संसद भारत के नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ उसके कुछ सदस्यों द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर बहस और मतदान करेगी। इसका कहना है कि देश के नागरिकता कानून में यह खतरनाक बदलाव है। संसद में इस सप्ताह की शुरुआत में यूरोपियन यूनाइटेड लेफ्ट/नॉर्डिक ग्रीन लेफ्ट समूह ने प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर बुधवार को बहस होगी और इसके एक दिन बाद मतदान होगा।  भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि नया नागरिकता कानून पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है। अधिकारी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि यूरोपीय यूनियन में इस प्रस्ताव को लाने वाले और इसका समर्थन करने वाले लोग सभी तथ्यों को समझने के लिए भारत से संपर्क करेंगे। ईयू संसद को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे लोकतांत्रिक तरीके से चुनी विधायिका के अधिकारों पर सवाल खड़े हों।

इस प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) के अनुच्छेद 15 का जिक्र किया गया है। इसके अलावा नवंबर 2005 में हस्ताक्षर किए गए भारत-यूरोपीय संघ सामरिक भागीदारी संयुक्त कार्य योजना और मानव अधिकारों पर यूरोपीय संघ-भारत विषय पर संवाद का उल्लेख भी किया गया है।

इसमें भारतीय अधिकारियों से अपील की गई है कि वे सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ 'रचनात्मक वार्ता' करें और 'भेदभावपूर्ण सीएए' को निरस्त करने की उनकी मांग पर विचार करें। प्रस्ताव में कहा गया है, 'सीएए भारत में नागरिकता तय करने के तरीके में खतरनाक बदलाव करेगा।

इससे नागरिकता विहीन लोगों के संबंध में बड़ा संकट विश्व में पैदा हो सकता है और यह बड़ी मानव पीड़ा का कारण बन सकता है।' सीएए भारत में पिछले साल दिसंबर में लागू किया गया था। इसे लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत सरकार का कहना है कि नया कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनता है बल्कि इसे पड़ोसी देशों में उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यकों की रक्षा करने और उन्हें नागरिकता देने के लिए लाया गया है।

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