यूरोप में एक बार फिर बर्ड फ्लू ने दी दस्तक, फ्रांस ने अलर्ट स्तर को बढ़ाया

यूरोप में एक बार फिर बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। फ्रांस ने पूर्वोत्तर में पोल्ट्री में वायरस का एक गंभीर रूप पाए जाने के बाद अपने बर्ड फ्लू अलर्ट स्तर को बढ़ा दिया है। पड़ोसी देश बेल्जियम और लक्जमबर्ग में भी इसके मामले पाए गए हैं।

By TaniskEdited By: Publish:Fri, 10 Sep 2021 06:04 PM (IST) Updated:Fri, 10 Sep 2021 06:04 PM (IST)
यूरोप में एक बार फिर बर्ड फ्लू ने दी दस्तक, फ्रांस ने अलर्ट स्तर को बढ़ाया
यूरोप में एक बार फिर बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है।

पेरिस, रायटर। यूरोप में एक बार फिर बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। फ्रांस ने पूर्वोत्तर में पोल्ट्री में वायरस का एक गंभीर रूप पाए जाने के बाद अपने बर्ड फ्लू अलर्ट स्तर को बढ़ा दिया है। पड़ोसी देश बेल्जियम और लक्जमबर्ग में भी इसके मामले पाए गए हैं। कृषि मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि एवियन इन्फ्लूएंजा का अत्यधिक संक्रामक H5N8 स्ट्रेन इस सप्ताह अर्देंनेस क्षेत्र में बत्तख, मुर्गी, टर्की और कबूतरों के बीच पाया गया था। सभी जानवरों को एहतियात के तौर पर मार दिया गया। 1 अगस्त से यूरोप में अबतक बर्ड फ्लू के 25 मामलों का पता चला है।

बेल्जियम में पिछले हफ्ते H5N8 के दो मामले सामने आए

बेल्जियम में पिछले हफ्ते H5N8 के दो मामले सामने आए थे। एक बर्ड मर्चेंट और दूसरा किसी निजी घर में। वहीं लक्जमबर्ग में एक मामला सामने आया था, जो बेल्जियम में बर्ड मर्चेंट से जुड़ा हुआ है।  फ्रांस के कृषि मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। बर्ड फ्लू के H5N8 स्ट्रेन से जुड़े नए मामलों के कारण फ्रांस को अपने अलर्ट लेवल को नेगलिजिबल से बढ़ाकर माडरेट कर दिया है। इससे कुछ क्षेत्रों में पोल्ट्री घर के अंदर सीमित रहेगी। 

आयात करने वाले देश पोल्ट्री उत्पादों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं

मंत्रालय ने कहा कि बर्ड फ्लू के प्रकोप के कारण पोल्ट्री प्रोडक्ट आयात करने वाले देश विशेष रूप से एशियाई देश में पोल्ट्री  व्यापार प्रतिबंध लगा सकते हैं। बता दें कि फ्रांस ने पिछली सर्दियों में बर्ड फ्लू के कारण अपने दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में लगभग 30 लाख पक्षियों को मार डाला था। इस दौरान जंगली पक्षियों से पोल्ट्री में वायरस का प्रसार हुआ था। यही नहीं बड़े पैमाने पर प्रकोप के कारण सरकार को पोल्ट्री के लिए नए बायोसिक्योरटी नियम लागू करने पड़े थे। 

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