पाकिस्तानी कोर्ट ने दोषी ठहराए जाने के खिलाफ नवाज की अपील खारिज की

सुनवाई करने वाली पीठ में जस्टिस अमेर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी शामिल थे। पीठ ने कहा कि शरीफ कानून से भगोड़ा हैं इसलिए वह इस कोर्ट के सामने सुनवाई कराने का अपना अधिकार खो चुके हैं।

By Nitin AroraEdited By: Publish:Thu, 24 Jun 2021 11:37 PM (IST) Updated:Thu, 24 Jun 2021 11:37 PM (IST)
पाकिस्तानी कोर्ट ने दोषी ठहराए जाने के खिलाफ नवाज की अपील खारिज की
पाकिस्तानी कोर्ट ने दोषी ठहराए जाने के खिलाफ नवाज की अपील खारिज की

इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तान के एक हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अपील खारिज कर दी। पूर्व प्रधानमंत्री ने जवाबदेही कोर्ट द्वारा भ्रष्टाचार के दो मामलों में दोषी ठहराए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पीठ ने कहा, 'संविधान या कानून में इस तरह की व्यवस्था नहीं है जो कोर्ट को एक आरोपित व्यक्ति द्वारा दाखिल अपील को योग्यता के आधार पर फैसला लेने के लिए बाध्य करती हो। आरोपित ने न्याय से भागने का रास्ता चुना है। उसने अपनी पंसद की स्थिति में रहते हुए कोर्ट के आदेश, निर्देश और प्रक्रिया की अवमानना करने का फैसला लिया है। उसी कोर्ट से वह न्याय मांगने पहुंचा है।'

सुनवाई करने वाली पीठ में जस्टिस अमेर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी शामिल थे। पीठ ने कहा कि शरीफ कानून से भगोड़ा हैं, इसलिए वह इस कोर्ट के सामने सुनवाई कराने का अपना अधिकार खो चुके हैं। हमारे पास उनकी अपील खारिज करने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं बचता है।

वहीं, पाकिस्तान की इमरान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पासपोर्ट का नवीनीकरण करने से इन्कार करते हुए उनसे देश लौटने को कहा है। पिछले 16 महीनों से शरीफ लंदन में रहकर इलाज करा रहे हैं। उन्हें चिकित्सकीय आधार पर विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की अवधि 16 फरवरी को खत्म हो गई है। 15 फरवरी को उन्होंने पाकिस्तानी उच्चायोग को पत्र लिखकर नया राजनयिक पासपोर्ट जारी करने का अनुरोध किया था।

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