पाकिस्तान: अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारे की रिहाई पर पाक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सिंध सरकार को अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के मुख्य आरोपी उमर शेख को रिहाई रोक दी है। रिहा करने के प्रांतीय हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
इस्लामाबाद, आइएएनएस। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सिंध सरकार को अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के मुख्य आरोपी उमर शेख को रिहा करने से रोक दिया है। यह 2002 की घटना है। रिहा करने के प्रांतीय हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दलीलों को सुनना शुरू किया है।
डॉन न्यूज के मुताबिक, सिंध सरकार और पर्ल के माता-पिता ने सिंध हाई कोर्ट के दो अप्रैल के आदेश के खिलाफ अलग-अलग अपील दायर की है। हाई कोर्ट ने उमर शेख की मौत की सजा को दो लाख पाकिस्तानी रुपये जुर्माना और सात साल के कठोर कारावास में बदल दिया था। पर्ल की हत्या के लिए आतंकरोधी अदालत द्वारा मृत्युदंड सुनाने के बाद शेख पहले ही 18 साल जेल में काट चुका है और इसी कारण हाई कोर्ट के फैसले से उसकी रिहाई की उम्मीद थी।
बहरहाल, सिंध सरकार ने शेख और चार अन्य को हिरासत में लेने का आदेश जारी किया है।द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, वॉल स्ट्रीट जनरल के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख डेनियल पर्ल (38) का जनवरी 2002 में कराची से अपहरण कर लिया गया था और बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। शेख को फरवरी 2002 में गिरफ्तार किया गया था।
अमेरिकी पत्रकार के हत्यारे का भारतीय कनेक्शन
आरोपी उमर शेख को दुनिया में भले ही डेनियल पर्ल के हत्यारे के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इसका भारतीय कनेक्शन इससे भी पुराना रहा है। वर्ष 1999 के अंत में आतंकवादियों ने भारत के सरकारी क्षेत्र की विमानन कंपनी इंडियन एयरलाइंस आईसी 814 को अपहरण कर लिया था। जहाज में अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए तत्कालीन एनडीए सरकार ने तीन कुख्यात आतंकियों को छोड़ा था, जिसमें मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर के साथ ओसामा शेख को छोड़ा गया था। तब ओसामा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित जेल में भारत में चार विदेशी नागरिकों के अपहरण करने के जुर्म में सजा काट रहा था।