पाकिस्‍तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला, डेनियल पर्ल के हत्‍यारे उमर शेख को करें रिहा

38 वर्षीय डेनियल पर्ल वॉल स्ट्रीट जर्नल के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख थे। जनवरी 2002 में उनका अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। शेख को 2002 में गिरफ्तार किया गया था और एक ट्रायल कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई थी।

By Manish PandeyEdited By: Publish:Thu, 28 Jan 2021 02:12 PM (IST) Updated:Thu, 28 Jan 2021 02:12 PM (IST)
पाकिस्‍तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला, डेनियल पर्ल के हत्‍यारे उमर शेख को करें रिहा
पाकिस्‍तान के सुप्रीम कोर्ट ने डेनियल पर्ल के हत्‍यारे उमर शेख को रिहा करने का आदेश दिया है।

इस्लामाबाद, आइएएनएस। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या के मुख्य आरोपी आतंकी अहमद उमर सईद शेख की रिहाई का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मुशीर आलम की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने आरोपी को रिहा करने का निर्देश दिया। इसमें से एक जज ने फैसले का विरोध किया।

इस मामले में अहमद उमर सईद शेख समेत चार लोगों के खिलाफ सुनवाई चली और इन चारों को सिंध हाईकोर्ट ने इस आधार पर बरी कर दिया गया कि अभियोजन पक्ष के पास अपर्याप्त साक्ष्य हैं। इस निर्णय की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। जिसके बाद यह मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचा।

बता दें कि 1999 में कंधार में एयरइंडिया के विमान को छोड़ने के एवज में आतंकवादी उमरशेख को रिहा करना पड़ा था। 38 वर्षीय डेनियल पर्ल वॉल स्ट्रीट जर्नल के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख थे। पाकिस्तान में आतंकवादियों के नेटवर्क का खुलासा करने के लिए खबर करने के दौरान ही 2002 में आतंकवादियों ने सिर कलम करके उनकी हत्या कर दी थी।

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