पाकिस्‍तान: पूर्व राष्‍ट्रपति जरदारी अस्वस्थ, कराची में स्थानांतरण वाली याचिका खारिज

अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति जरदारी द्वारा पेश किए गए एक आवेदन को ठुकरा दिया जिसमें कहा गया कि उन्हें इलाज के लिए कराची स्थानांतरित कर दिया जाए।

By Ramesh MishraEdited By: Publish:Wed, 13 Nov 2019 08:38 AM (IST) Updated:Wed, 13 Nov 2019 08:38 AM (IST)
पाकिस्‍तान: पूर्व राष्‍ट्रपति जरदारी अस्वस्थ, कराची में स्थानांतरण वाली याचिका खारिज
पाकिस्‍तान: पूर्व राष्‍ट्रपति जरदारी अस्वस्थ, कराची में स्थानांतरण वाली याचिका खारिज

कराची, एजेंसी । पाकिस्‍तान की एक स्‍थानीय अदालत ने पूर्व राष्‍ट्रपति आसिफ अली जरदारी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्‍होंने इलाज के लिए कराची में स्‍थानांतरित करने का आग्रह किया था। अपील में उन्‍होंने गुजारिश की थी कि उनका स्‍वास्‍थय बेहतर नहीं है और इलाज के लिए उनकाे कराची शिफ्ट किया जाए। 

मंगलवार को यहां एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति जरदारी द्वारा पेश किए गए एक आवेदन को ठुकरा दिया, जिसमें कहा गया कि उन्हें इलाज के लिए कराची स्थानांतरित कर दिया जाए। डॉन के अनुसार, जरदारी के वकील फारूक के आवेदन ने जरदारी के स्वास्थ्य को चिंताजनक करार दिया और कहा कि उन्हें अपनी पसंद का उपचार प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए, यह जोड़ते हुए कि वह कराची में इलाज कराना चाहते हैं।

जरदारी को 22 अक्‍टूबर को रावलपिंडी की अदियाला जेल से पाकिस्तान के आयुर्विज्ञान संस्थान (PIMS) लाया गया था और कार्डियोलॉजी विभाग के वीआइपी वार्ड में भर्ती कराया गया था। अस्‍पताल में कई परीक्षण के बद उन्‍हें खतरे से बाहर बताया गया था। बता दे कि फर्जी बैंक खातों के मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उनकी पूर्व-गिरफ्तारी जमानत रद होने के बाद राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने 10 जून को जरदारी को गिरफ्तार किया था। 16 अगस्त को अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति को न्यायिक रिमांड पर अदियाला जेल भेज दिया था। मामला एक बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले से संबंधित है, जिसे संघीय जांच एजेंसी द्वारा जांच की जा रही थी।

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