पाकिस्तान: नो फ्लाई लिस्ट में विपक्षी नेता शहबाज शरीफ का नाम, नहीं जा सकेंगे देश से बाहर

भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है। इसके बाद वे इलाज के लिए देश से बाहर नहीं जा सकेंगे।

By Monika MinalEdited By: Publish:Mon, 17 May 2021 02:40 PM (IST) Updated:Mon, 17 May 2021 02:40 PM (IST)
पाकिस्तान: नो फ्लाई लिस्ट में विपक्षी नेता शहबाज शरीफ का नाम, नहीं जा सकेंगे देश से बाहर
पाकिस्तान: नो फ्लाई लिस्ट में विपक्षी नेता शहबाज शरीफ का नाम

 इस्लामाबाद, प्रेट्र। प्रधानमंत्री इमरान खान की अगुवाई वाली पाकिस्तान सरकार ने सोमवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ का नाम 'नो फ्लाई लिस्ट' में डाल दिया। इसके बाद वे इलाज के लिए देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। शहबाज पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं।

इस माह के शुरुआत में लाहौर हाई कोर्ट ने PML-N अध्यक्ष शहबाज को इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत दे दी थी।   उन्हें इलाज के लिए आठ मई से तीन जुलाई तक ब्रिटेन जाने की अनुमति मिली थी। उन्होंने कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि वह कैंसर से पीड़ित हैं और उन्हें इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर जाने की जरूरत है। जमानत मिलने के बाद 69 वर्षीय शहबाज 8 मई को लंदन जाने वाले थे तभी फेडरल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (FIA) की टीम ने एयरपोर्ट पर उन्हें रोक दिया। एजेंसी ने कहा कि शहबाज का नाम PNIL (provisional national identification list) में था जिससे किसी को देश छोड़ने की इजाजत नहीं मिल सकती।

शहबाज को शनिवार को कतर के जरिए ब्रिटेन जाने के लिए लाहौर हवाईअड्डे से विमान में सवार नहीं होने दिया गया। इस बीच, FIA आव्रजन अधिकारियों ने बताया कि शहबाज का नाम गृह मंत्रालय ने अभी तक black list से नहीं हटाया है। पिछले ही माह शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग व आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत मिली है।  लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बकर नजफी के नेतृत्व वाली तीन जस्टिस की बेंच ने 69 वर्षीय शहबाज की जमानत के पक्ष में सर्वसम्मत निर्णय दिया। पिछले साल 29 सितंबर को उन्हें कैद की सजा दी गई थी जिसके बाद से वे जेल में थे।

तीन जजों की बेंच ने 50-50 लाख पाकिस्तानी रुपये के दो निजी मुचलकों पर शहबाज को जमानत दी। शहबाज को 700 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग व आय से अधिक संपत्ति आरोपों में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद अक्टूबर में कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए जेल में ही रहने का हुक्म सुनाया था।

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