पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को मेडिकल आधार पर मिली जमानत
पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भ्रष्टाचार के दो मामलों में अदालत ने चिकित्सा आधार पर जमानत दे दी है।
इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भ्रष्टाचार के दो मामलों में अदालत ने चिकित्सा आधार पर जमानत दे दी है। बता दें कि जून में गिरफ्तार किए गए 64 वर्षीय जरदारी ने तीन दिसंबर को अदालत में गुहार लगाई थी कि फर्जी खातों से संबंधित दो भ्रष्टाचार के मामलों में चिकित्सा आधार पर उनको जमानत दी जाए।
बता दें कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंगलवार को कहा था कि डॉक्टरों ने उनके पिता व पूर्व राष्ट्रपति आसिस अली जरदारी की मेडिकल रिपोर्ट तैयार की है। इसी अाधार पर हम बुधवार को अदालत से जमानत के लिए आग्रह करेंगे। गौरतलब है कि जरदारी को 22 अक्टूबर को रावलपिंडी की अदियाला जेल से पाकिस्तान के आयुर्विज्ञान संस्थान लाया गया था। उन्होंने कार्डियोलॉजी विभाग के वीआईपी वार्ड में भर्ती कराया गया था। यहां उनका कई परीक्षण किए जाने के बाद उन्हें खतरे से बाहर बताया गया।
गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान की एक अदालत ने चिकित्सा उपचार के लिए जरदारी को कराची में स्थानांतरित करने की अनुमति देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति के वकील फारूक एच नाइक ने जरदारी की बहन फरील तालपुर के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। पूर्व राष्ट्रपति के वकील फारूक एच नाइक ने जरदारी की बहन फरील तालपुर के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था।
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को लाखों डॉलर के मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया है। एक जुलाई को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) ने पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया था। जरदारी पर आरोप है कि वे पैराथन नाम से एक फेक फ्रंट कंपनी चला रहे थे। एनएबी के अनुसार फर्जी बैंक खातों के माध्यम से जरदारी ने 15 करोड़ रुपये का लेन-देन किया था। विपक्षी पीपीपी के 63 वर्षीय सह-अध्यक्ष और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पति को पार्क लेन मामले में गिरफ्तार किया गया था।