पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी एनएबी
बुधवार को शरीफ, उनकी बेटी मरयम और दामाद मुहम्मद सफदर की सजा को निलंबित रखने के साथ ही उनकी रिहाई का आदेश दिया था।
इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सजा को निलंबित करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में सजा काट रहे शरीफ, उनकी बेटी मरयम और दामाद मुहम्मद सफदर की सजा को निलंबित रखने के साथ ही उनकी रिहाई का आदेश दिया था।
इसके बाद तीनों को रिहा कर दिया गया था, 'द न्यूज' अखबार के अनुसार, एनएबी अध्यक्ष जस्टिस (सेवानिवृत्त) जावेद इकबाल की अध्यक्षता में गुरुवार को एजेंसी के अभियोजकों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया गया।
एनएबी अदालत ने लंदन में चार आलीशान फ्लैट खरीदने के मामले में गत छह जुलाई को पूर्व पाक पीएम नवाज शरीफ को दस साल, उनकी बेटी मरयम नवाज को सात साल और उनके दामाद मोहम्मद सफदर को एक साल जेल की सजा सुनाई थी। तीनों गत 13 जुलाई से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद थे।