कुलभूषण मामले पर पाक विदेश मंत्रालय का बयान, भारत के साथ नहीं होगी कोई डील

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि कुलभूषण जाधव मामले में आईसीजे (International Court of Justice) के फैसले का सम्मान करते हुए कोई निर्णय लिया जाएगा।

By Manish PandeyEdited By: Publish:Thu, 14 Nov 2019 04:20 PM (IST) Updated:Thu, 14 Nov 2019 07:31 PM (IST)
कुलभूषण मामले पर पाक विदेश मंत्रालय का बयान, भारत के साथ नहीं होगी कोई डील
कुलभूषण मामले पर पाक विदेश मंत्रालय का बयान, भारत के साथ नहीं होगी कोई डील

इस्लामाबाद, एएनआइ। कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) मामले को लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुलभूषण को लेकर भारत सरकार के साथ कोई डील नहीं होगी है। इस मामले में आईसीजे के फैसले का सम्मान करते हुए पाकिस्तानी कानून के हिसाब से ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

मीडिया को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मुहम्मद फैसल ने कहा, 'कुलभूषण जाधव के बारे में सभी फैसले मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए पाकिस्तानी कानूनों के अनुसार किए जाएंगे। इस मुद्दे पर कोई सौदा नहीं किया जाएगा।'

No deal to be made on issue of #KulbhushanJadhav (in file pic), says Foreign Office. The decisions about him will be made in accordance with Pakistani laws while honouring verdict of International Court of Justice (ICJ) in the case: Radio Pakistan pic.twitter.com/4kn2w7ZOak

— ANI (@ANI) November 14, 2019

पाकिस्तान सेना द्वारा मीडिया के दावों को खारिज किए जाने के एक दिन बाद पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की टिप्पणी आई है। इससे पहले बुधवार को पाकिस्तानी मीडिया में यह खबर आई थी कि कुलभूषण जाधव को सिविल कोर्ट में अपील दायर करने का अधिकार देने के लिए आर्मी एक्ट में संशोधन किया जाएगा। हालांकि, देर शाम सेना के प्रवक्ता ने यह साफ कर दिया कि कुलभूषण जाधव को कानूनी राहत देने संबंधी सूचना गलत है।

पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने ट्वीट किया कि कुलभूषण जाधव के बारे में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए पाक सेना अधिनियम में संशोधन की अटकलें गलत हैं। मामले की समीक्षा और पुनर्विचार के लिए विभिन्न कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

बता दें कि इस साल जुलाई में आईसीजे ने जाधव मामले में 15-1 से भारत के इस दावे को सही ठहराया कि पाकिस्तान कई मामलों में कांसुलर संबंधों पर वियना कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहा है। विश्व अदालत ने इस्लामाबाद को कुलभूषण की सजा की समीक्षा और पुनर्विचार करने का आदेश दिया था।

आईसीजे के फैसले के बाद सितंबर में कुलभूषण को पाकिस्तान ने पहली बार काउंसलर एक्सेस दिया था। इस दौरान भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलूवालिया और कुलभूषण के बीच दो घंटे तक बातचीत हुई थी।

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