UNHRC में पाक के खिलाफ गुहार, उठा एक्टिविस्ट की अवैध गिरफ्तारी और उत्पीड़न का मामला
PoK में पाकिस्तानी झंडा लहराने का विरोध करने वाले एक्टिविस्ट और पत्रकार को पाकिस्तानी एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने शोषण और उत्पीड़न का शिकार बनाया जिसके खिलाफ आज जेनेवा के संयुक्त राष्ट्र मंच पर आवाज उठाई गई है।
जेनेवा, एएनआइ। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC ) का 45वां सत्र जारी है। सत्र में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाते हुए गुलाम कश्मीर (PoK) से बाहर निकाले गए राजनेताओं ने अपहरण, उत्पीड़न और एक्टिविस्ट और पत्रकारों के शोषण का मुद्दा उठाया। ये शिकायतें PoK में पाक एजेंसियों के विरुद्ध हैं। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी के चेयरमैन सरदार शौकत अली कश्मीरी ( Sardar Shaukat Ali Kashmiri) ने ब्रिटिश कश्मीरी पत्रकार तनवीर अहमद का मामला उठाया जिसे पाकिस्तानी एजेंसियों ने गिरफ्तार करने के बाद अपने शोषण और उत्पीड़न का शिकार बनाया। पत्रकार अहमद PoK में पाकिस्तानी झंडा फहराए जाने का विरोध कर रहा था और इसलिए पाकिस्तानी एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया।
शौकत अली कश्मीरी ने कहा, 'पाकिस्तान के इशारे पर स्थानीय प्रशासन ने उसे क्रूर तरीके से पीटा और कैद कर लिया। गिलगित बाल्टिस्तान (Gilgit Baltistan) में शांतिपूर्वक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बाबा जन इफ्तिखार हुसैन (Baba Jan Iftikhar Hussain) और उनके समर्थकों को आतंक रोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया और 40-90 साल तक के कैद की सजा दी गई। हम UNHRC से इस्लामाबाद पर दबाव बनाने की अपील करते हैं ताकि बिना शर्त सभी एक्टिविस्ट की रिहाई जल्द से जल्द हो सके।' उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों ने बोलने की आजादी छीन ली। पॉलिटिकल एक्टिवस्ट व पत्रकारों के साथ कठोर कानून व आतंक रोधी कानून के साथ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों के तहत बेरहमी से कार्रवाई की गई। सरकार ने मीडिया की आजाादी छीन ली। UKPNP (Europe Zone) के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साजिद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान और PoK में बोलने का अधिकार छीन लिया गया है।
उन्होंने तनवीर अहमद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान सुरक्षा एजेंसियों ने उसे बुरी तरह पीटा और कैद कर लिया। तनवीर ने पीओके में विवादित एरिया डाडयाल (Dadyal) से पाकिस्तानी झंडा हटाया था। हम मानवाधिकार परिषद से अपील करते हैं कि वे पाकिस्तान को पत्रकार की तुरंत रिहाई का आदेश दें।