Mehul Choksi Case: डोमिनिका हाई कोर्ट में भारत ने कहा, मेहुल चोकसी अब भी है हमारा नागरिक

हलफनामे में कहा गया है कि भारत सरकार पहले ही एंटीगुआ सरकार द्वारा दी गई मेहुल चोकसी की नागरिकता को रद्द करने का मुद्दा उठा चुकी है इस आधार पर कि नागरिकता उसके द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी।

By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By: Publish:Mon, 14 Jun 2021 09:18 PM (IST) Updated:Mon, 14 Jun 2021 11:01 PM (IST)
Mehul Choksi Case: डोमिनिका हाई कोर्ट में भारत ने कहा, मेहुल चोकसी अब भी है हमारा नागरिक
भगोड़े हीरा कारबोबारी मेहुल चोकसी की फाइल फोटो

डोमिनिका, एजेंसियां। मेहुल चोकसी को भारत लाने के लिए यहां की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। इस मामले में आज डोमिनिका हाई कोर्ट में भारतीय अधिकारियों द्वारा हलफनामा दायर किया गया है। इसमें कहा गया कि मेहुल चोकसी की भारतीय नागरिकता अभी भी समाप्त नहीं हुई है। वह अभी भी हमारा ही नागरिक है। हलफनामें में कहा गया कि भारतीय नागरिकता के छोड़ने का दावा भारत में कानूनों के विपरीत है क्योंकि यह पूरी तरह से गलत है। इस प्रकार मेहुल चोकसी द्वारा किए जा रहे दावे पूरी तरह फर्जी हैं।

हलफनामे में कहा गया है कि भारत सरकार उसे एंटीगुआ द्वारा प्रदान की गई नागरिकता को रद्द करने का मुद्दा वहां की सरकार के समक्ष उठा चुकी है। भारत ने एंटीगुआ सरकार से कहा है कि उसने धोखाधड़ीपूर्वक वहां की नागरिकता हासिल की है। भारत में कानून लागू करने वाली एजेंसियों को देश में किए गए अपराध के सिलसिले में उसकी जरूरत है। 

हलफनामे में यह भी कहा गया कि मेहुल चोकसी एक भारतीय नागरिक है और भारतीय नागरिकता को छोड़ने के लिए उसका आवेदन खारिज कर दिया गया था।

डोमिनिका उच्च न्यायालय के समक्ष भारतीय अधिकारियों द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी अभी भी एक भारतीय नागरिक है और भारतीय नागरिकता कानून 1955 के तहत उसके द्वारा देश की नागरिकता छोड़ दिए जाने का दावा त्रुटिपूर्ण है।

चोकसी के खिलाफ जारी हो चुका है इंटरपोल रेड नोटिस

बता दें कि चोकसी के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया गया है। वह 23 मई को रहस्यमय परिस्थिति में एंटीगुआ और बारबुडा से गायब हो गया था। भारत से भागने के बाद यहां वह बतौर नागरिक 2018 से रह रहा था। उसे अपनी कथित प्रेमिका के साथ पड़ोसी द्वीपीय देश डोमिनिका में अवैध रूप से घुसने के आरोप में हिरासत में लिया गया। चोकसी के वकीलों ने आरोप लगाया कि एंटीगुआई और भारतीय जैसे दिखने वाले पुलिसकर्मियों ने एंटीगुआ में जोली हार्बर से उसका अपहरण किया और नौका से डोमिनिका ले गये। सीबीआई और विदेश मंत्रालय डोमिनिका हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर के बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में पक्षकार बनाए जाने की अपील कर चुके हैं।

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