फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी करार, सुनाई गई तीन साल की सजा

फ्रांस की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार देते हुए एक साल जेल और दो साल निलंबित कारावास की सजा सुनाई। जानें सरकोजी को किस मामले में सुनाई गई है यह सजा

By Krishna Bihari SinghEdited By: Publish:Mon, 01 Mar 2021 07:49 PM (IST) Updated:Tue, 02 Mar 2021 01:40 AM (IST)
फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी करार, सुनाई गई तीन साल की सजा
पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार के मामले में एक साल जेल की सजा सुनाई गई है।

पेरिस, एजेंसियां। फ्रांस में पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को कदाचार के मामले में दोषी पाकर अदालत ने उन्हें तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। सरकोजी को न्यायाधीश को रिश्वत देने की कोशिश करने के मामले में दोषी पाया गया है। अदालत का यह फैसला फ्रांस के राजनीतिक नेतृत्व के लिए बड़ा झटका है। सरकोजी ने पूरे पांच साल दुनिया के मंच पर फ्रांस का प्रतिनिधित्व किया था।

दो साल की अवधि निलंबित 

मामले में सजा सुनाने वाली महिला न्यायाधीश ने कारावास की दो साल की अवधि निलंबित कर दी। अदालत ने सरकोजी को अधिकार दिया है कि वह अपनी एक साल की सजा इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट पहनकर आवास में काटने की अर्जी दे सकते हैं। इस अर्जी पर अन्य न्यायाधीश फैसला लेगा। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट से उनकी मौजूदगी हर समय परखी जाती रहेगी। अपने खिलाफ आए फैसले को सरकोजी बड़ी अदालत में चुनौती देंगे। 

वकील और मित्र भी दोषी करार 

सरकोजी के साथ उनके वकील और पुराने मित्र थिएरी हरजोग और अवकाश प्राप्त न्यायाधीश गिल्बर्ट एजीबर्ट को भी दोषी ठहराया गया है। दोनों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। सरकोजी 2007 से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे थे। आधुनिक फ्रांस में वह दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्हें भ्रष्ट आचरण के चलते दंडित किया गया है। उनसे पहले भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व राष्ट्रपति जैक्स सिराक को दोषी पाया गया था।

यह है पूरा मामला 

सरकोजी पर मुकदमा उनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल खत्म होने के बाद चला। मामले में उन्होंने एक न्यायाधीश को 2007 के राष्ट्रपति चुनाव में अवैध चंदा लेने के मामले में सूचना को दबाने के बदले मोनाको में अच्छी नौकरी देने का प्रस्ताव किया था। सरकोजी ने यह चंदा सौंदर्य प्रसाधन कंपनी के मालिकान से लिया था। 

यह कहा अदालत ने 

सोमवार को फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश क्रिस्टीन मी ने कहा, सरकोजी ने अपने पद और संबंधों का गलत फायदा उठाते हुए यह प्रस्ताव दिया था। राजनीति से रिटायर हो चुके सरकोजी का अभी भी कंजरवेटिव पार्टी में प्रभाव है। उन्हें अपनी सजा के खिलाफ अपील के लिए दस दिन दिए गए हैं। सोमवार को सजा सुनने के बाद सरकोजी चुपचाप अदालत से निकले और चले गए। हालांकि इससे पहले उन्होंने कुछ भी गलत करने से इन्कार किया था।

लीबिया से धन लेने का भी आरोप 

मालूम हो कि चुनावी फंडिंग मामले में पूछताछ के लिए पुलिस फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को हिरासत में भी ले चुकी है। निकोलस सरकोजी पर साल 2007 के चुनाव प्रचार के लिए लीबिया से धन लेने का भी आरोप है। साल 2013 में सरकोजी के खिलाफ चुनावी फंडिंग मामले में न्यायिक जांच शुरू की गई थी। सरकोजी पर यह भी आरोप है कि उन्‍होंने लीबिया के दिवंगत नेता मुअम्मर गद्दाफी से अवैध रकम ली थी। 

आरोपों से किया इनकार 

निकोलस सरकोजी (Former French President Nicolas Sarkozy) फ्रांस में 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने हमेशा आरोपों से इनकार किया है। अभी पिछले ही साल सरकोजी के खिलाफ फोन टैपिंग घोटाले से संबंधित मुकदमे की सुनवाई अदालत में शुरू हुई है। सरकोजी और उनके वकील पर साल 2007 में मोनाको की सबसे धनी महिला लॉरियल हाइरेस से भी रकम लेने के आरोप हैं।  

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