यूएई में गैर मुस्लिमों के लिए शादी-तलाक का बना कानून, अभी तक शरिया कानून होता था लागू

नया कानून अबूधाबी के शेख खलीफा बिन जाएद अल-नाह्यान के आदेश से लागू हुआ है। वह यूएई के राष्ट्रपति भी हैं। नया कानून शादी तलाक तलाक के बाद गुजारे के लिए मिलने वाली धनराशि संतान की मिल-जुलकर देखभाल पितृत्व और विरासत के मामलों पर लागू होगा।

By Manish PandeyEdited By: Publish:Mon, 08 Nov 2021 09:14 AM (IST) Updated:Mon, 08 Nov 2021 09:14 AM (IST)
यूएई में गैर मुस्लिमों के लिए शादी-तलाक का बना कानून, अभी तक शरिया कानून होता था लागू
यूएई में गैर मुस्लिमों के लिए शादी-तलाक का कानून बना

दुबई, रायटर। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रहने वाले गैर मुस्लिमों को अब शादी, तलाक और संतान की मिल-जुलकर देखभाल का अधिकार होगा। रविवार को लागू नए कानून से वहां रह रहे गैर मुस्लिमों को ये सारे अधिकार मिले हैं। यूएई मुस्लिम राष्ट्र है और वहां पर इस्लामी कानून लागू हैं। यूएई के अंतर्गत आने वाले सभी सात अमीरात में भारतीयों की खासी आबादी रहती है। इसलिए इस नए कानून से बड़ी संख्या में भारतीय भी लाभान्वित होंगे।

नया कानून अबूधाबी के शेख खलीफा बिन जाएद अल-नाह्यान के आदेश से लागू हुआ है। वह यूएई के राष्ट्रपति भी हैं। नया कानून शादी, तलाक, तलाक के बाद गुजारे के लिए मिलने वाली धनराशि, संतान की मिल-जुलकर देखभाल, पितृत्व और विरासत के मामलों पर लागू होगा। यह जानकारी यूएई की सरकारी न्यूज एजेंसी डब्ल्यूएएम ने दी है। अभी तक देश में इस्लामी शरिया नियमों के तहत ही शादी और तलाक होते थे। मुस्लिमों के लिए शरिया नियम अभी भी लागू हैं लेकिन गैर मुस्लिमों के लिए नया कानून बना है। नया कानून बनाने का उद्देश्य उदार व्यवस्था बनाकर कुशल पेशेवरों और प्रतिभाओं को यूएई में काम करने के लिए आकर्षित करना है। यूएई के अंतर्गत आने वाले अबूधाबी, दुबई और शारजाह को दुनिया में अहम व्यापारिक केंद्रों के रूप में पहचान प्राप्त है।

डब्ल्यूएएम के अनुसार गैर मुस्लिमों के कानून में इस तरह का प्रविधान दुनिया में पहली बार हुआ है। इसके जरिये शासन ने अपनी उदार और सबको साथ लेकर चलने की मंशा जाहिर की है। नए कानून के अनुसार मामलों की सुनवाई करने के लिए एक अदालत अबूधाबी में गठित की जाएगी। इस अदालत में अंग्रेजी और अरबी भाषा में काम होगा। 2020 में भी यूएई ने अपने कई कानूनों में बदलाव करके गैर वैवाहिक संबंधों और शराब पीने के मामलों में राहत दी है। शासन ने लंबे समय का वीजा देने और लंबे समय के लिए रिहायश की सुविधा देने का भी प्रविधान किया है। विदेशी निवेश और पर्यटन की गतिविधियों को भी आकर्षित किया गया है।

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