हांगकांग में चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का कोड़ा, इसके तहत दोषी ठहराया गया दूसरा व्यक्ति
हांगकांग में चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है। इस व्यक्ति को आजादी समर्थक नारे लगाने के मामले में दोषी करार दिया गया है। सोमवार को उसे अलगाववाद को बढ़ावा देने का दोषी ठहराया गया।
हांगकांग, एजेंसी। हांगकांग में चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है। इस व्यक्ति को आजादी समर्थक नारे लगाने के मामले में दोषी करार दिया गया है। मा चुन-मन को पिछले साल नवंबर से इस साल अगस्त के बीच 20 मौकों पर 'हांगकांग की स्वतंत्रता ही एकमात्र रास्ता है'-जैसे नारे लगाते पाया गया। सोमवार को उसे अलगाववाद को बढ़ावा देने का दोषी ठहराया गया।
आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अभिव्यक्ति और सभा करने की स्वतंत्रता का हनन करता है। मा इस कानून के तहत सजा पाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले, तोंग यिंग कित (24) को इसी कानून के तहत अलगाववाद एवं आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त रहने का दोषी ठहराया गया था और उसे नौ साल की सजा हुई थी। मा की सजा की घोषणा 11 नवंबर को की जाएगी। उसे सात साल तक की जेल हो सकती है।बता दें कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने पिछले साल जून में इस कानून को हांगकांग में लागू किया था। इसके तहत अभी तक 120 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
गौरतलब है कि इस एक्ट में तीन परिस्थितियों का जिक्र किया गया है। इन तीन परिस्थितियों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी। ये तीन स्थितियां निम्न है -पहला, आंतरिक मामलों में विदेश हस्तक्षेप के खिलाफ, बहुत गंभीर मामले, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने पर। इस एक्ट में बहुत गंभीर मामलों को विवेचना का अधिकार चीन की कम्युनिस्ट सरकार के पास होगा। वह किसी भी मामले को गंभीर की श्रेणी में रख सकती है। इस एक्ट के तहत नेताओं या गंभीर अपराधियों को आजीवन कारावास या न्यूनतम 10 साल की सजा का प्रावधान है।
इस कानून में आतंकवाद की नई परिभाषा गढ़ी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अनुसार यदि हांगकांग में प्रदर्शनकारी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए चीन की सरकार पर दबाव बनाने के लिए सार्वजनिक परिवहन में आगजनी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनका यह कृत्य आतंकवाद की श्रेणी में होगा। यह आतंकवादी घटना मानी जाएगी। ऐसे समय राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अपना काम करेगा।