चीन की अदालत का आदेश- गृह कार्य के लिए पूर्व पत्नी को 5.6 लाख रुपये चुकाओ
सरकारी मीडिया ने बुधवार को इसकी खबर दी है। इसमें कहा गया है कि एक अहम सिविल कोड में पति-पत्नी तलाक होने की स्थिति में अपने पार्टनर से गृह कार्य समेत अन्य अधिक दायित्वों के निर्वहन करने के एवज में मुआवजा मांग सकते हैं।
बीजिंग, रायटर । चीन की अदालत ने एक व्यक्ति को पांच साल के गृह कार्य के लिए पूर्व पत्नी को 50 हजार यूआन (करीब 5.6 लाख रुपये) भुगतान करने का आदेश दिया है। सरकारी मीडिया ने बुधवार को इसकी खबर दी है। इसमें कहा गया है कि एक अहम सिविल कोड में पति-पत्नी तलाक होने की स्थिति में अपने पार्टनर से गृह कार्य समेत अन्य अधिक दायित्वों के निर्वहन करने के एवज में मुआवजा मांग सकते हैं।
शादी में रहते हुए किए गए गृह कार्य के लिए मुआवजे की मांग
महिला ने पति द्वारा तलाक की अर्जी दाखिल किए जाने के बाद गत वर्ष बीजिंग की जिला अदालत में अर्जी देकर शादी में रहते हुए किए गए गृह कार्य के लिए मुआवजे की मांग की थी। सरकारी टेलीविजन के अनुसार, कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला देते हुए उसके श्रम के एवज में व्यक्ति को 50 हजार यूआन भुगतान करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उस व्यक्ति को उनके बच्चों के लिए हर माह दो हजार यूआन और अन्य संपत्ति को बराबर-बराबर बांटने को भी कहा है।
गृह कार्य के लिए तय की गई मुआवजा राशि को बताया कम
गृह कार्य के लिए तय की गई मुआवजा राशि को लेकर चीन में इंटरनेट मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। कई लोगों ने मुआवजा को बहुत कम बताया है। एक इंटरनेट यूजर ने कहा है कि एक घरेलू सहायिका की भी वार्षिक आमदनी 10 हजार यूआन से ज्यादा होती है। इस लिहाज से मुआवजे की यह राशि काफी कम है।