हिंसा पीड़ित व्यक्ति मानवाधिकार, महिला व अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से कर सकते हैं शिकायत : हाईकोर्ट
चुनाव के बाद हिंसा को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर अदालत ने दिया निर्देश। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि शिकायत मिलने के बाद इन आयोगों की तरफ से शिकायतों को अविलंब राज्य पुलिस के महानिदेशक के पास अग्रसारित करना होगा।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल में विधानसभा चुनाव बाद हुई हिंसा में पीड़ित व्यक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अथवा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को चुनाव बाद हिंसा को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि शिकायत मिलने के बाद इन आयोगों की तरफ से शिकायतों को अविलंब राज्य पुलिस के महानिदेशक के पास अग्रसारित करना होगा।
बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की घटना नहीं हुई
पांच सदस्यीय खंडपीठ ने यह निर्देश दिया। इसमें मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, न्यायाधीश आइपी मुखर्जी, न्यायाधीश हरीश टंडन, न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायाधीश हरीश तालुकदार शामिल हैं। अगली सुनवाई 25 मई को होगी। राज्य सरकार की ओर से गत 10 मई को अदालत को सूचित किया गया था ताकि नौ मई बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की घटना नहीं हुई है।
राज्यपाल ने इस पर गहरी चिंता जाहिर की थी
साथ ही भी आश्वासन दिया गया था कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार की तरफ से सभी जरुरी कदम उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि बंगाल में चुनाव बाद शुरू हुई हिंसा में कई लोग मारे गए थे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी इसपर गहरी चिंता जाहिर की थी। विरोधी दल, खासकर भाजपा ने इसका सख्त विरोध किया था।