एसएससी के ग्रुप 'डी' के बाद अब ग्रुप 'सी' की नियुक्तियों में भी सामने आया अनियमितता का मामला

स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के ग्रुप डी के बाद अब ग्रुप सी की नियुक्तियों में भी अनियमितता का मामला सामने आया है। इसके खिलाफ भी कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला दायर हुआ है जिसपर सुनवाई करते हुए अदालत ने फिलहाल आरोपित कर्मचारियों का वेतन रोकने का निर्देश दिया है।

By Vijay KumarEdited By: Publish:Thu, 02 Dec 2021 08:29 PM (IST) Updated:Thu, 02 Dec 2021 08:29 PM (IST)
एसएससी के ग्रुप 'डी' के बाद अब ग्रुप 'सी' की नियुक्तियों में भी सामने आया अनियमितता का मामला
ग्रुप 'सी' की नियुक्तियों में भी सामने आया अनियमितता का मामला

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के ग्रुप 'डी' के बाद अब ग्रुप 'सी' की नियुक्तियों में भी अनियमितता का मामला सामने आया है। इसके खिलाफ भी कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला दायर हुआ है, जिसपर सुनवाई करते हुए अदालत ने फिलहाल आरोपित कर्मचारियों का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। आरोप है कि ग्रुप सी के करीब 350 कर्मचारियों की अमान्य तरीके से नियुक्तियां की गई हैं। इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने फिलहाल उन कर्मचारियों का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। ग्रुप डी को लेकर भी हाई कोर्ट में इसी तरह का मामला चल रहा है।

गौरतलब है कि 2016 में स्कूलों में गु्रप डी पदों पर करीब 13 हजार नियुक्तियों के लिए एसएससी ने परीक्षा का आयोजन किया था और उम्मीदवारों के साक्षात्कार भी लिए थे। इसके बाद नियुक्तियों के लिए एक पैनल का गठन किया गया था। उस पैनल की मियाद 2019 में खत्म हो गई थी। आरोप है कि पैनल की मियाद खत्म होने के बाद भी अनियमित तरीके से नियुक्तियां की गईं। अमान्य तरीके से नियुक्तियों को लेकर हाई कोर्ट में मामला किया गया था। अदालत ने इसे लेकर एसएससी सचिव से हलफनामा दाखिल करने को कहा था।

उनकी तरफ से दाखिल किए गए हलफनामे पर अदालत ने असंतोष जताया था। मामले से माध्यमिक शिक्षा पर्षद का नाम भी जुड़ा था। अदालत ने माध्यमिक शिक्षा पर्षद को भी हलफनामा दाखिल करने को कहा था। दोनों पक्षों के हलफनामे को अपूर्ण पाते हुए हाई कोर्ट की एकल पीठ ने मामले की सीबीआइ जांच का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट की खंडपीठ में याचिका दायर की गई। खंडपीठ ने सीबीआइ जांच पर अंतरिम रोक लगा दी है।

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