एसएससी ग्रुप डी भर्ती मामले में 542 और लोगों के वेतन पर लगी रोक, कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया आदेश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसएससी ग्रुप डी भर्ती मामले में 542 और लोगों के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया गया। इससे पहले अदालत ने फर्जी भर्ती के आरोप में 25 लोगों के वेतन पर रोक लगा दी थी।

By Vijay KumarEdited By: Publish:Thu, 25 Nov 2021 07:43 PM (IST) Updated:Thu, 25 Nov 2021 07:43 PM (IST)
एसएससी ग्रुप डी भर्ती मामले में 542 और लोगों के वेतन पर लगी रोक, कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया आदेश
कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसएससी ग्रुप डी भर्ती मामले में 542 और लोगों के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसएससी ग्रुप डी भर्ती मामले में 542 और लोगों के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। इससे पहले अदालत ने फर्जी भर्ती के आरोप में 25 लोगों के वेतन पर रोक लगा दी थी।

उसी दिन न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने बताया कि एसएससी ग्रुप डी पद के लिए भर्ती प्रक्रिया चार मई 2019 को पूरी हो गई थी। फिर हमें यह पता लगाना होगा कि क्या ये 542 लोग कार्यरत थे। फर्जी साबित हुआ तो पिछले 25 लोगों की तरह 542 लोगों की तनख्वाह रोक दी जाएगी।

2016 में, राज्य ने लगभग 13,000 लोगों को ग्रुप डी कर्मचारियों के तौर पर भर्ती की सिफारिश की थी। केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग समय-समय पर परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित करता है। इसके लिए एक पैनल बनाया गया था, जिसका कार्यकाल 2019 में समाप्त हो गया था। कथित तौर पर पैनल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी आयोग ने कई अनियमित नियुक्तियां की हैं। 25 लोगों की नियुक्ति के संबंध में जानकारी का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में मामला दायर किया गया था। बाद में देखा गया कि 25 लोगों की नहीं बल्कि करीब 500 लोगों की भर्ती में विसंगतियां थीं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में सीबीआइ जांच का आदेश दिया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार खंडपीठ के पास गई। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार को एसएससी भर्ती मामले की सीबीआइ जांच पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह निलंबन तीन सप्ताह तक प्रभावी रहेगा। दूसरे शब्दों में एसएससी ग्रुप डी स्टाफ की भर्ती में भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी जांच शुरू नहीं कर पाएगी।

chat bot
आपका साथी