पश्चिम बंगाल: Terror Funding मामले में बांग्लादेशी नागरिक दोषी करार, आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन से संबंध
पश्चिम बंगाल कोलकाता सत्र न्यायालय ने बांग्लादेश के नागरिक और जमात-उल-मुजाहिदीन (बांग्लादेश) के एक सदस्य साजिद और आतंकी फंडिंग से जुड़े एक और भारतीय को दोषी ठहराया है।
कोलकाता, एएनआइ। पश्चिम बंगाल में कोलकाता सत्र न्यायालय ने आतंकी वित्तपोषण(टेरर फंडिंग) से जुड़े एक मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है।समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक, कोलकाता सत्र न्यायालय ने बांग्लादेश के नागरिक और जमात-उल-मुजाहिदीन (बांग्लादेश) के एक सदस्य साजिद और भारत में काम कर रहे और आतंकी वित्तपोषण से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक भारतीय नागरिक बुरहान एसके को इस मामले में दोषी ठहराया है। इन दोनों अभियुक्तों को धन शोधन(मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया है।
Sessions Court of Calcutta has convicted Sajid, a Bangladesh national and a member of Jamaat-Ul- Mujahideen (Bangladesh) operating in India and Md. Burhan SK, an Indian national, in a money laundering case relating to terror financing. https://t.co/uSsxXJav3d" rel="nofollow — ANI (@ANI) February 28, 2020
पहले कब सामने आए मामले ?
इससे पहले बेंगलुरु की एक अदालत ने 2017 में अल-बद्र से जुड़े एक पाकिस्तानी आतंकी को पीएमएलए के तहत दोषी ठहराया था। बांग्लादेशी नागरिक व जेएमबी के सदस्य रहमतुल्लाह उर्फ साजिद और भारतीय नागरिक मोहम्मद बुरहान को कोलकाता की सत्र अदालत ने पीएमएलए की धारा तीन के तहत दोषी ठहराया है। दोनों को अदालत 17 मार्च को सजा सुनाएगी।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने 2014 में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) तथा विस्फोटक पदार्थ कानून के तहत दो लोगों तथा कुछ अन्य पर मामला दर्ज किया था। यह मामला दो अक्टूबर, 2014 को बंगाल के बर्धमान में एक मकान में हुए विस्फोट से जुड़ा है, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी और एक अन्य घायल हो गया था। बाद में इस मामले की जांच एनआइए को सौंप दी गई। एनआइए जांच में बांग्लादेश के आतंकी संगठन जेएमबी की इसके पीछे बड़ी साजिश का पता चला। इसके बाद इस मामले के कई अन्य पहलुओं को भी खुलासा हुआ था।