संग्रामपुर जहरीली शराब कांड में मुख्य अभियुक्त दोषी करार, सात लोगों को बेकसूर ठहराया, घटना में 173 लोगों की हुई थी मौत

दक्षिण 24 परगना जिले के संग्रामपुर में दिसंबर 2011 में जहरीली शराब पीने से हुई 173 लोगों की मौत के मामले में कोलकाता की अलीपुर नगर दायरा अदालत ने मुख्य अभियुक्त नूर इस्लाम फकीर उर्फ खोड़ा बादशाह को दोषी करार दिया है।

By Vijay KumarEdited By: Publish:Sat, 31 Jul 2021 08:06 PM (IST) Updated:Sat, 31 Jul 2021 08:06 PM (IST)
संग्रामपुर जहरीली शराब कांड में मुख्य अभियुक्त दोषी करार, सात लोगों को बेकसूर ठहराया, घटना में 173 लोगों की हुई थी मौत
-हत्या, गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचाने सहित चार धाराओं के तहत मुख्य अभियुक्त दोषी करार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : दक्षिण 24 परगना जिले के संग्रामपुर में दिसंबर, 2011 में जहरीली शराब पीने से हुई 173 लोगों की मौत के मामले में कोलकाता की अलीपुर नगर दायरा अदालत ने मुख्य अभियुक्त नूर इस्लाम फकीर उर्फ खोड़ा बादशाह को दोषी करार दिया है। दो अगस्त, सोमवार को सजा की घोषणा होगी। वहीं दूसरी ओर कोई साक्ष्य नहीं मिलने के कारण अदालत ने सात लोगों को बेकसूर करार दिया है।

सरकारी वकील के मुताबिक हत्या, गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचाने सहित चार धाराओं के तहत खोड़ा बादशाह को दोषी करार दिया गया है। लगभग एक दशक के लंबे इंतजार के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। वहीं दूसरी ओर कोई साक्ष्य नहीं मिलने के कारण अदालत ने सात लोगों को बरी कर दिया है। दिसंबर, 2011 में दक्षिण 24 परगना के संग्रामपुर तथा उसके आसपास के इलाकों में जहरीली शराब पीने से 173 लोगों की मौत हो गई थी।

मामले की जांच के लिए बंगाल सरकार ने विशेष जांच टीम का गठन किया था। जांच में पता चला था कि नशे के स्तर को बढ़ाने के लिए शराब में मिथाइल अल्कोहल और जहरीले रसायनों का इस्तेमाल किया गया था, जिसने 173 लोगों की जान ले ली थी। 10 साल पहले हुई इस घटना ने तब राज्य की राजनीति में कोहराम मचा दिया था।

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