Chit Fund Scam: गवाहों को प्रभावित कर रहे थे चिटफंड कंपनी रोज वैली के प्रमुख गौतम कुंडू, ईडी ने शुरू की जांच

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) की विशेष अदालत में शिकायत की है कि हजारों करोड़ रुपये के रोज वैली चिटफंड घोटाले के मुख्य आरोपित तथा कंपनी के प्रमुख गौतम कुंडू अंतरिम जमानत पर रहते हुए गवाहों को प्रभावित कर रहे थे।

By Vijay KumarEdited By: Publish:Wed, 20 Oct 2021 09:45 PM (IST) Updated:Wed, 20 Oct 2021 09:45 PM (IST)
Chit Fund Scam: गवाहों को प्रभावित कर रहे थे चिटफंड कंपनी रोज वैली के प्रमुख गौतम कुंडू, ईडी ने शुरू की जांच
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) की विशेष अदालत में शिकायत की

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) की विशेष अदालत में शिकायत की है कि हजारों करोड़ रुपये के रोज वैली चिटफंड घोटाले के मुख्य आरोपित तथा कंपनी के प्रमुख गौतम कुंडू अंतरिम जमानत पर रहते हुए गवाहों को प्रभावित कर रहे थे। ईडी ने इसकी जांच शुरू की है।

दरअसल हाल ही में सीबीआइ की एक विशेष अदालत ने गौतम को उनकी मां की बीमारी के कारण 30 सितंबर से छह अक्टूबर तक सात दिन की पैरोल दी थी।

इस दौरान गौतम अपनी मां के साथ साउथ कोलकाता के एक बहुमंजिला फ्लैट में थे। पैरोल पर रहते हुए गौतम के वकील बिप्लब गोस्वामी ने एक और सप्ताह के लिए जमानत विस्तार के लिए आवेदन किया था। लेकिन जज ने अर्जी खारिज कर दी। जांच एजेंसी के वकील अभिजीत भद्रा ने गौतम के खिलाफ कोर्ट में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उसमें कहा गया है कि गौतम ने मामले में गवाहों को कथित तौर पर धमकाया जब वह सात दिन की अंतरिम जमानत पर थे। ईडी ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक रोज वैली के स्वामित्व वाला दक्षिण कोलकाता में एक लग्जरी होटल है। होटल का प्रबंधन कंपनी के कुछ निदेशकों द्वारा किया जाता है। ईडी के मुताबिक, गौतम ने पैरोल पर रहते हुए कंपनी के दो निदेशकों को जबरन इस्तीफा देने की धमकी दी थी। जांचकर्ताओं का यह भी आरोप है कि उसने कई अन्य गवाहों को धमकाया। हालांकि गौतम पैरोल पर रहते हुए पुलिस की निगरानी में थे।

आरोप है कि इस दौरान उन्होंने करीबी रिश्तेदार के मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। ईडी ने कहा कि गौतम के गवाहों को प्रभावित करने वाली घटना की जांच रिपोर्ट जल्द ही पूरक चार्जशीट के रूप में अदालत में पेश की जाएगी। इधर गौतम के वकील बिप्लब गोस्वामी ने कहा कि जांच एजेंसी के आरोप निराधार हैं। जांच एजेंसी को अपने आरोपों को सबूतों के साथ अदालत में पेश करना चाहिए। उसके बाद कानूनी रूप से इसकी जांच की जाएगी।

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