कोलकाता में 25 हजार में बेच रहे थे 2700 का रेमडेसिविर का इंजेक्शन, कालाबाजारी में तीन गिरफ्तार

कोरोना महामारी बंगाल में हर दिन विकराल रूप धारण करता जा रहा है। रोगियों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं दवा से लेकर ऑक्सीजन तक पर संकेट है। इस महामारी काल में भी इंसानियत के दुश्मन कमाने में लगे हैं।

By Vijay KumarEdited By: Publish:Thu, 13 May 2021 06:01 PM (IST) Updated:Thu, 13 May 2021 06:01 PM (IST)
कोलकाता में 25 हजार में बेच रहे थे 2700 का रेमडेसिविर का इंजेक्शन, कालाबाजारी में तीन गिरफ्तार
रेमडेसिविर के एक इंजेक्शन की कीमत 2,700 रुपये है जिसे 25-25 हजार रुपये में बेचा जा रहा था

राज्य ब्यूरो, कोलकाताः कोरोना महामारी बंगाल में हर दिन विकराल रूप धारण करता जा रहा है। रोगियों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, दवा से लेकर ऑक्सीजन तक पर संकेट है। इस महामारी काल में भी इंसानियत के दुश्मन कमाने में लगे हैं। कोरोना के उपचार में अहम रेमडेसिविर इंजेक्शन की खूब कालाबाजारी हो रही है। कोलकाता पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते तीन लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

साथ ही उन् लोगों के पास रेमडेसिविर की 132 इंजेक्शन बरामद हुए है। इस रेमडेसिविर के एक इंजेक्शन की कीमत 2,700 रुपये है जिसे 25-25 हजार रुपये में बेचा जा रहा था। राज्य सरकार ने प्राणरक्षक दवाओं की कालाबाजारी रोकने लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। कोलकाता पुलिस की खुफिया विभाग ने इकबालपुर पुलिस को साथ मिलकर देर रात धावा बोला और रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपितों के नाम राज कुमार राय चौधरी, इंद्रजीत हाजरा और देवव्रत साहु हैं।

पुलिस ने बताया कि 12 मई की रात को छापामारी में दो लोगों को 58 डायमंड हार्बर रोड के सामने से 12 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया। राज कुमार राय चौधरी (47) कसबा थाना क्षेत्र के 118ए शरत घोष गार्डेन रोड का निवासी है, जबकि इंद्रजीत हाजरा, जिसकी उम्र 41 साल बताई गई है, 26/3 साहापुर कॉलोनी, कोलकाता का रहने वाला है। दोनों को 23 डायमंड हार्बर रोड से गिरफ्तार किया गया, जबकि देवव्रत को हेस्टिंग्स थाना क्षेत्र के 6 चैपल रोड, फ्लैट नंबर एक बी से गिरफ्तार किया गया। देवव्रत के पास से रेमडेसिविर के 120 इंजेक्शन मिले। गरियाहाट के रहने वाले शंकर सिंह की शिकायत के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की।

कोलकाता पुलिस के अनुसार, इन सभी आरोपितों के खिलाफ इकबालपुर थाना में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और आइपीसी की धारा 270, 275, 276, 420 और 120बी के तहत केस दर्ज कर किया गया है। पुलिस का मानना है कि कालाबाजारी करने वाले अन्य लोगों तक पहुंचने में यह तीनों मददगार साबित हो सकते हैं।

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