कलकत्ता हाईकोर्ट से मिथुन चक्रवर्ती को राहत, भड़काऊ भाषण देने के मामले में पुलिस का सहयोग करने का निर्देश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मशहूर अभिनेता व भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में पुलिस का सहयोग करने का निर्देश दिया है।

By Vijay KumarEdited By: Publish:Fri, 11 Jun 2021 08:43 PM (IST) Updated:Fri, 11 Jun 2021 08:43 PM (IST)
कलकत्ता हाईकोर्ट से मिथुन चक्रवर्ती को राहत, भड़काऊ भाषण देने के मामले में पुलिस का सहयोग करने का निर्देश
अदालत ने मिथुन को राहत देते हुए कहा है कि उन्हें सशरीर थाने में हाजिर होने की जरूरत नहीं

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने मशहूर अभिनेता व भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में पुलिस का सहयोग करने का निर्देश दिया है। अदालत ने हालांकि मिथुन को राहत देते हुए यह भी कहा है कि उन्हें सशरीर थाने में हाजिर होने की जरूरत नहीं है। जांच अधिकारी उनसे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ कर सकते हैं। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोलकाता के मानिकतला थाने में अभिनेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मिथुन ने इसे खारिज कराने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

उसी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया है। मिथुन ने याचिका में कहा है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी फिल्मों के डायलॉग बोले थे। उनपर जो आरोप लगाया जा रहा है, वह गलत है। गौरतलब है कि मिथुन ने पीएम मोदी की रैली के दौरान भाषण में अपनी फिल्म का डायलॉग सुनाते हुए कहा था कि वे पानी के सांप नहीं हैं बल्कि कोबरा हैं, जिसके एक दंश से लोग तस्वीर बनकर दीवाल पर लटक जाते हैं।

तृणमूल का आरोप है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में हुई हिंसा की घटनाओं की एक वजह मिथुन द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण भी हैं। गौरतलब है कि उस रैली में ही मिथुन ने भाजपा का झंडा थामा था। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में जमकर प्रचार भी किया था, हालांकि चुनाव के नतीजे आने के बाद से वे राजनीतिक गतिविधियों से दूर हैं।

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