पीएसईबी ने बंगाल में पटाखों पर लगाया प्रतिबंध, दिवाली-कालीपूजा पर दो घंटे ग्रीन पटाखे ही जलाने की अनुमति

बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कालीपूजा-दिवाली के मौके पर बंगाल में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यही नहीं छठ महापर्व पर भी पटाखे चलाने पर रोक लगा दी गई है। बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से निर्देश जारी किया गया है।

By Vijay KumarEdited By: Publish:Wed, 27 Oct 2021 08:14 PM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 10:48 AM (IST)
पीएसईबी ने बंगाल में पटाखों पर लगाया प्रतिबंध, दिवाली-कालीपूजा पर दो घंटे ग्रीन पटाखे ही जलाने की अनुमति
रात आठ से दस बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाने की होगी अनुमति।

राज्य ब्यूरो, कोलकाताः बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कालीपूजा-दिवाली के मौके पर बंगाल में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यही नहीं छठ महापर्व पर भी पटाखे चलाने पर रोक लगा दी गई है। बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि दिवाली-कालीजूपा पर सिर्फ दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखों को ही जलाने की इजाजत होगी और क्रिसमस और नए साल की रात को लेकर 35 मिनट तक ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी।

बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से पटाखों को लेकर जारी गाइड लाइन में निर्देश दिए गए हैं कि दिवाली को रात आठ से 10 बजे तक और छठ पूजा पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति होगी। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि राज्य में किसी भी प्रकार के अन्य पटाखे जलाने की अनुमति नहीं है। ज्ञात हो कि इससे पहले पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है.

बंगाल में इसके पहले भी दिवाली पर प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं और इस बाबत वेस्ट बंगाल क्रैकर्स डीलर्स एसोसिएशन ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की इजाजत देने के लिए राज्य सरकार से मांग भी की है। बता दें कि पिछली बार दीवाली से कुछ दिन पहले पटाखों की बिक्री और चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

पिछले साल पश्चिम बंगाल में दीवाली, छठ पूजा, काली पूजा आदि के दौरान पटाखों के उपयोग पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था।

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