West Bengal: आज रात से पहले की तरह लागू हो जाएगा रात्रि कर्फ्यू, दुर्गा पूजा के मद्देनजर 10 से 20 अक्टूबर तक की थी छूट

राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा के मद्देनजर 10 से 20 अक्टूबर तक रात्रि कर्फ्यू से छूट की घोषणा की थी। राज्य सरकार और कलकत्ता हाई कोर्ट ने आयोजकों को कोरोना से संबंधित पाबंदियों का पालन करने का निर्देश दिया था लेकिन सरेआम कोरोना प्रोटोकाल की धज्जियां उड़ रही थीं।

By Priti JhaEdited By: Publish:Wed, 20 Oct 2021 03:15 PM (IST) Updated:Wed, 20 Oct 2021 03:15 PM (IST)
West Bengal: आज रात से पहले की तरह लागू हो जाएगा रात्रि कर्फ्यू, दुर्गा पूजा के मद्देनजर 10 से 20 अक्टूबर तक की थी छूट
आज रात से पहले की तरह लागू हो जाएगा रात्रि कर्फ्यू,

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता में 20 अक्टूबर के बाद रात्रि कर्फ्यू पहले की तरह लागू हो जाएगा। राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा के मद्देनजर रात्रि कर्फ्यू में भी ढील दी थी।10 से 20 अक्टूबर तक रात्रि कर्फ्यू से छूट की घोषणा राज्य सरकार ने पहले ही की थी। इस अवधि में लोगों को रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू से छूट थी। गौरतलब है कि दुर्गा पूजा के मद्देनजर बंगाल सरकार ने कोविड प्रतिबंधों से छूट देते हुए रेस्तरां व खानपान की दुकानों को अब सामान्य दिनों की तरह खोलने की अनुमति दे दी थी। रेस्तरां और दुकानों को ढील दी गई थी कि वे 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ‘सामान्य कामकाजी घंटों’ के मुताबिक काम कर सकेंगे।

खानपान की सभी दुकानें 10 से 20 अक्टूबर तक रात साढ़े दस बजे के बाद भी खुली रहेंगी। कोरोना के बढ़ते मामलों ने राज्य प्रशासन और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंताएं भी बढ़ा दी है। बीते कुछ दिनों से धीरे-धीरे ही सही कोलकाता और आसपास के जिलों में कोरोना के मरीजों की संख्या जिस प्रकार बढ़ने लगी है, विशेषज्ञों ने अंदेशा जताया था कि हरिद्वार के कुंभ की तरह इस बार दुर्गा पूजा भी सुपर स्प्रेडर साबित हो सकती है।

दरअसल, राज्य सरकार और कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीते साल की तरह इस साल भी आयोजकों को कोरोना से संबंधित पाबंदियों का पालन करने का निर्देश दिया था, लेकिन एकाध पंडाल के अलावा तमाम जगहों पर सरेआम कोरोना प्रोटोकाल की धज्जियां उड़ रही थीं। यहां तक कि राज्य सरकार की बार-बार अपील व तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों द्वारा बार-बार आगाह किए जाने के बावजूद पंडाल में घूमने वाले अधिकतर लोग मास्क तक का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे , शारीरिक दूरी का पालन करना तो दूर की बात है। गौरतलब है कि हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले को ही पंडाल के भीतर प्रवेश की अनुमति थी। 

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