नारद स्टिंग कांड : आरोपित विधायकों के खिलाफ जारी समन को विधानसभा भेजे जाने पर स्पीकर ने जताई आपत्ति
ईडी सूत्रों ने बताया कि नारद स्टिंग कांड में भाजपा विधायक व बंगाल विधानसभा में विरोधी दल के नेता सुवेंदु अधिकारी तृणमूल सांसद सौगत राय काकुली घोष दस्तीदार प्रसून बनर्जी अपरूपा पोद्दार व पूर्व विधायक इकबाल अहमद के खिलाफ भी जांच चल रही है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। नारद स्टिंग कांड के तीन आरोपित विधायकों मदन मित्रा, फिरहाद हकीम व सुब्रत मुखर्जी को तलब करने को सीबीआइ की विशेष अदालत की तरफ से जारी किए गए समन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा बंगाल विधानसभा भेजे जाने पर स्पीकर बिमान बंद्योपाध्याय ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि विधायकों के पास समन भिजवाने का काम विधानसभा का नहीं है।
दूसरी तरफ जांच संस्था के अधिवक्ता अभिजीत भद्र ने कहा कि अदालत के निर्देश पर उल्लेखित जगह पर आरोपितों के खिलाफ समन भेजा गया है। अगर इसे लेकर किसी तरह की आपत्ति है तो यह बात अदालत को बतानी चाहिए। इसमें जांच संस्था की कोई भूमिका नहीं है।
सूत्रों से पता चला है कि विधानसभा कार्यालय की तरफ से जल्द अदालत को उसके मत से अवगत करा दिया जाएगा। गौरतलब है कि नारद स्टिंग कांड में सीबीआई पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। उसी के आधार पर सीबीआई की विशेष अदालत ने मामले के तीन आरोपित विधायकों को पूछताछ के लिए तलब करने को समन जारी किया था।
आरोपित विधायकों में से फिरहाद हकीम व सुब्रत मुखर्जी राज्य के मंत्री भी हैं जबकि मदन मित्रा पूर्व मंत्री रह चुके हैं। चार्जशीट में राज्य के पूर्व मंत्री व कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी व आइपीएस एसएमएच मिर्जा के भी नाम हैं।
पता चला है कि उन्हें भी जल्द सीधे तौर पर समन भेजा जाएगा ईडी सूत्रों ने बताया कि नारद स्टिंग कांड में भाजपा विधायक व बंगाल विधानसभा में विरोधी दल के नेता सुवेंदु अधिकारी, तृणमूल सांसद सौगत राय, काकुली घोष दस्तीदार, प्रसून बनर्जी, अपरूपा पोद्दार व पूर्व विधायक इकबाल अहमद के खिलाफ भी जांच चल रही है।