Arjun Singh के आवास पर बमबाजी मामले की जांच में जुटी NIA की मदद नहीं कर रही पुलिस, नहीं मिले सीसीटीवी फुटेज
बैरकपुर से भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के आवास पर हुए बमबाजी मामले की पड़ताल राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को सौंपी गई है। इसके बाद एनआइए ने जांच शुरू कर दी है लेकिन आरोप है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से जांच में कोई सहयोगन हीं मिल रहा है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाताः महानगर में सटे बैरकपुर से भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के आवास पर हुए बमबाजी मामले की पड़ताल राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को सौंपी गई है। इसके बाद एनआइए ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन आरोप है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से जांच में कोई सहयोगन हीं मिल रहा है। सांसद के जगदल स्थित आवास पर पर आठ सितंबर को बम फेंके गए थे।
इसके बाद भी दो बार बमबाजी हुई। मामला सांसद व विधायक से जुड़े होने की वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जांच एनआइए को सौंप दी। गुरुवार को एनआइए की टीम ने सांसद के घर जाकर उनके बेटे पवन सिंह और परिवार के सदस्यों से बात की थी। घटना के बारे में पूरी जानकारी ली।
आरोप है कि बमबाजी के समय का सीसीटीवी फुटेज और आसपास की सड़कों के भी फुटेज पुलिस से मांगे गए हैं जो अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यहां तक कि मामले में संलिप्त लोगों की शिनाख्त होने के बावजूद पुलिस ना तो उन्हें गिरफ्तार करने में मदद कर रही है और ना ही उनका ब्योरा दे रही है। इधर एनआइए की टीम ने सांसद अर्जुन सिंह से भी बातचीत की है। सिंह ने कहा है कि उन्होंने जांच अधिकारियों को बम धमाके के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। सिंह के आवास को लक्ष्य कर तीन देसी बम फेंके गए थे। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था। घटना के समय भाजपा नेता दिल्ली में थे लेकिन उनके परिवार के सदस्य घर पर थे।
विस्फोट के मामले में विशेष एनआइए अदालत ने बैरकपुर पुलिस को केस डायरी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का निर्देश दिया है।एनआइए ने मामले में दर्ज प्राथमिकी की एक प्रति नगर सत्र अदालत के न्यायाधीश एवं विशेष एनआइए अदालत के प्रभारी (न्यायाधीश) पार्थ सारथी सेन को सौंपी है। जांच एजेंसी के वकील श्यामल घोष का कहना है कि न्यायाधीश ने बैरकपुर पुलिस को तीन दिनों के अंदर केस डायरी सौंपने और घटना के सिलसिले में गिरफ्तार आरोपित को 21 सितंबर को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। एनआइए को घटना पर एक रिपोर्ट सुनवाई की अगली तारीख पर पेश करने को कहा गया है।