Mithun Chakraborty: मिथुन चक्रवर्ती से उनके जन्‍मदिन पर कोलकाता पुलिस ने विवादास्पद चुनावी भाषण को लेकर की पूछताछ, जानिए- पूरा मामला

मिथुन ने दावा किया है कि फिल्मों के ऐसे संवाद केवल हास्य-विनोद के लिए बोले गए थे और वह निर्दोष हैं तथा ऐसे किसी अपराध में शामिल नहीं हैं जिसके आरोप शिकायतकर्ता ने लगाए हैं। उन्होंने एफआइआर को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

By Priti JhaEdited By: Publish:Wed, 16 Jun 2021 11:42 AM (IST) Updated:Wed, 16 Jun 2021 05:03 PM (IST)
Mithun Chakraborty: मिथुन चक्रवर्ती से उनके जन्‍मदिन पर  कोलकाता पुलिस ने विवादास्पद चुनावी भाषण को लेकर की पूछताछ, जानिए- पूरा मामला
भड़काऊ भाषण मामले में मिथुन चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही कोलकाता पुलिस

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। हाल में संपन्न बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में कोलकाता पुलिस ने बुधवार को दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता एवं भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती से डिजिटल माध्यम से पूछताछ की।जानकारी के मुताबिक, उत्तर कोलकाता के मानिकतल्ला थाने के अधिकारियों ने पूर्वाहन 10:20 बजे से अभिनेता से करीब 45 मिनट तक पूछताछ की।

चक्रवर्ती इस समय पुणे में हैं और बुधवार को उनका 71वां जन्मदिन भी था। मिथुन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए महानगर के मानिकतल्ला थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।उनपर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर भाषण में अपनी फिल्मों के चर्चित संवाद बोलकर चुनाव के बाद हुई हिंसा को भड़काया।प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि सात मार्च को भाजपा में शामिल होने के बाद आयोजित रैली में चक्रवर्ती ने ‘‘मारबो एखने लाश पोरबे शोशाने’ (तुम्हे मारूंगा तो लाश श्मशान में गिरेगी) और ‘ एक छोबोले चाबी’ (सांप के एक दंश से तुम तस्वीर में कैद हो जाओगे) जैसे संवाद कहे थे, जिसकी वजह से दो मई को चुनाव नतीजे के बाद राज्य के कई हिस्सों में हिंसा हुई।

वहीं, कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने के लिए चक्रवर्ती ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया। हालांकि कोर्ट ने पिछले हफ्ते मिथुन को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जांच अधिकारी के समक्ष पूछताछ में शामिल होने का निर्देश दिया था। जिसके बाद उनसे पूछताछ की गई। चक्रवर्ती ने दावा किया कि फिल्मों के ऐसे संवाद केवल हास्य- विनोद के लिए बोले गए थे और वह निर्दोष हैं तथा ऐसे किसी अपराध में शामिल नहीं हैं जिसके आरोप शिकायतकर्ता ने लगाए हैं।

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