कोलकाता पुलिस ने बीकन लाइट के इस्तेमाल पर लगाई रोक, पांच दिनों में वाहनों से 314 लाइटें हटाई

वाहनों पर बीकन लाइट या ध्यानाकर्षक बत्ती के इस्तेमाल के खिलाफ एक विशेष अभियान में कोलकाता पुलिस ने पिछले पांच दिनों में वाहनों से ऐसी 314 लाइटें हटाई हैं। बीकन लाइट का उपयोग करने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

By Vijay KumarEdited By: Publish:Thu, 22 Jul 2021 06:55 PM (IST) Updated:Thu, 22 Jul 2021 06:55 PM (IST)
कोलकाता पुलिस ने बीकन लाइट के इस्तेमाल पर लगाई रोक, पांच दिनों में वाहनों से 314 लाइटें हटाई
कोलकाता पुलिस ने बीकन लाइट के इस्तेमाल पर लगाई रोक

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : वाहनों पर बीकन लाइट या ध्यानाकर्षक बत्ती के इस्तेमाल के खिलाफ एक विशेष अभियान में कोलकाता पुलिस ने पिछले पांच दिनों में वाहनों से ऐसी 314 लाइटें हटाई हैं। विशेष अभियान इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में नौकरशाहों के रूप में और बीकन लाइट का उपयोग करने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

कोलकाता यातायात पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, ईद के दिन भी जब अधिकांश सरकारी कार्यालय बंद थे, कोलकाता यातायात पुलिस ने आइएएस अधिकारियों, यातायात पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों, वन विभाग के अधिकारियों और अन्य नौकरशाहों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों सहित 32 सरकारी वाहनों से बत्ती हटा दी। शनिवार से अब तक पुलिस शहर भर से ऐसी 314 लाइटें हटा चुकी हैं।

कोलकाता यातायात पुलिस में एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने कहा, हमने विशेष बीकन अभियान शुरू होने के बाद से पिछले पांच दिनों में इन कारों के पंजीकरण संख्या को नोट किया है। इन सरकारी अधिकारियों को या तो अधिसूचना या आदेश के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया है कि उन्हें वास्तव में बीकन का उपयोग करने की अनुमति है।

पुलिस ने राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के साथ काम करने वाले 12 सरकारी अधिकारियों को बीकन का इस्तेमाल करने के लिए नोटिस भी दिया है, जिसके वे हकदार नहीं हैं। इन सभी अधिकारियों ने कहा है कि वे बीकन के हकदार हैं और उन्होंने तर्क दिया था कि इस तरह की जांच के लिए उन्हें सड़क पर नहीं रोका जाना चाहिए।

दक्षिण कलकत्ता में एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने कहा, बीकन वाली कारों को रोकना और अंदर बैठे व्यक्ति की सत्यता की जांच करना हमेशा संभव नहीं होता है। हम अक्सर फटकार लगाते हैं या डांटते हैं, अगर अंदर का व्यक्ति ऐसा होता है जो बीकन-फिट वाहन का हकदार होता है।

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