न्याय: नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने के दोषी युवक को 11 साल कैद की सजा
दो अलग-अलग धाराओं में सात एवं चार साल की सुनाई सजा अदालत ने 30000 रुपये का जुर्माना भी लगाया तफ्तीश के दौरान पुलिस ने सुजीत हलदर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद बच्ची का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने की पुष्टि हुई।
राज्य ब्यूरो, कोलकता। एक नाबालिग लड़की का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी पाए गए युवक को हुगली की चुंचुड़ा जिला अदालत ने 11 साल जेल की सजा सुनाई है। इस मामले के सरकारी अधिवक्ता जंयत साहा ने बताया कि बीरभूम जिले के रहने वाले दोषी सुजीत हलदर पर भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 376 एवं 363 के तहत दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई है।
जज काजी अब्दुल हुसैन ने धारा 376 के तहत सात साल एवं धारा 363 के तहत उसे चार साल की सजा सुनाई है। दोनों मिलाकर उसे 11 साल कैद की सजा जेल में काटनी होगी। साथ में दोनों मामले में कमशः 20 हजार एवं 10 हजार रुपये का जुर्माना भी उसपर लगाया गया है। जुर्माना राशि नहीं देने पर एक साल और जेल कटाने की सजा उसे काटनी होगी।
घटना के बारे में बताया गया है कि छह अक्टूबर 2010 को हुगली जिले के गुराप थाना अंतर्गत चेरा गांव की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर सुजीत हलदर ने उसका अपहरण करके उसके साथ अपना मुंह काला किया था। इधर, बेटी के अचानक से लापता होने के बाद स्वजनों ने उसके गुम होने की शिकायत गुराप थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की।
तफ्तीश के दौरान पुलिस ने सुजीत हलदर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद बच्ची का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने की पुष्टि हुई। गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद सुजीत हलदर जमानत पर रिहा हो गया। गवाह एवं सबूत के आधार पर पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार किया। इसके बाद चुंचुड़ा जिला दायरा आदलत ने उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। बीरभूम का रहने वाला सुजीत गुराप में इलेक्ट्रिक का काम करने अक्सर आया करता था। उसी दौरान इसने नाबालिग का अपहरण करके उसके हाथ दुष्कर्म किया था।