नगर निकायों के प्रशासक पद से राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को हटाकर सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश
चुनाव आयोग ने बंगाल के नगर निकायों के प्रशासक पद से राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को हटाकर उनकी जगह सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। आयोग ने 22 मार्च तक अपने इस निर्देश को लागू करने को कहा है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : चुनाव आयोग ने बंगाल के नगर निकायों के प्रशासक पद से राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को हटाकर उनकी जगह सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। इन पदों पर सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग व कार्मिक विभाग के प्रधान सचिवों की कमेटी गठित करने को कहा गया है। आयोग ने 22 मार्च तक अपने इस निर्देश को लागू करने को कहा है।
गौरतलब है कि भाजपा समेत विभिन्न विरोधी दलों ने इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी। आयोग ने इसे जायज मानते हुए यह निर्देश दिया। विरोधी दलों का तर्क था कि प्रशासक पद पर राजनीतिक दलों के लोग होने पर वे चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं इसलिए उन्हें अविलंब उस पद से हटाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि कई प्रशासक खुद भी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं। इनमें कोलकाता नगर निगम के प्रशासक व तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फिरहाद हकीम भी शामिल हैं। गौरतलब है कि बंगाल में 100 से अधिक नगर निकायों की मियाद पूरी होने के बाद भी वहां अब तक चुनाव नहीं हो पाया है। राज्य सरकार की तरफ से वहां प्रशासक की नियुक्ति की गई थी।