राज्यपाल धनखड़ के पास वीसी की बैठक बुलाने का अधिकार नहीं: बंगाल शिक्षा विभाग

बंगाल के उच्च शिक्षा विभाग ने गुरुवार को राजभवन को भेजे गए एक पत्र में कहा कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (वीसी)की बैठक बुलाने के लिए अधिकृत नहीं है

By Vijay KumarEdited By: Publish:Thu, 16 Jul 2020 09:06 PM (IST) Updated:Thu, 16 Jul 2020 09:06 PM (IST)
राज्यपाल धनखड़ के पास वीसी की बैठक बुलाने का अधिकार नहीं: बंगाल शिक्षा विभाग
राज्यपाल धनखड़ के पास वीसी की बैठक बुलाने का अधिकार नहीं: बंगाल शिक्षा विभाग

राज्य ब्यूरो, कोलकाताः बंगाल के उच्च शिक्षा विभाग ने गुरुवार को राजभवन को भेजे गए एक पत्र में कहा कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (वीसी)की बैठक बुलाने के लिए अधिकृत नहीं है। धनखड़ प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं। धनखड़ ने बुधवार को ट्विटर पर कहा कि यह “दुर्भाग्यपूर्ण” है कि कुलपतियों ने डिजिटल बैठक से दूर रहने का फैसला किया जो कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों के सामने आ रही समस्याओं पर चर्चा करने के लिये बुलाई गई थी।

गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा व्यवस्था “राजनीतिक पिजड़े” में है और यह “अपरिहार्य स्थिति राज्य सरकार के कारण है। विभाग ने कहा कि धनखड़ के पास कुलपतियों की बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है क्योंकि बंगाल राज्य विश्वविद्यालय नियम 2019 में ऐसा कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

धनखड़ के विशेष कार्याधिकारी को लिखे कड़े शब्दों वाले इस पत्र पर उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव ने कहा कि नियमों के मुताबिक कुलाधिपति द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों से किया जाने वाला कोई भी संचार उच्च शिक्षा विभाग के जरिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं आगे यह उल्लेख करने के लिए निर्देशित हूं कि सरकार यह ट्वीट देखकर हैरान है क्योंकि उसने माननीय कुलाधिपति और कुलपतियों के बीच ऐसी किसी वीडियो कांफ्रेंस की योजना का अनुमोदन नहीं किया है।

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