त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के ओएसडी के खिलाफ कोलकाता में प्राथमिकी दर्ज, भाजपा नेता राकेश सिंह को हाई कोर्ट से मिली जमानत

त्रिपुरा में पिछले दिनों हुई घटनाओं को लेकर भाजपा और तृणमूल नेता आमने-सामने हैं। कई तरह के बयानबाजी के बीच अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के खिलाफ दर्ज इस एफआइआर को लेकर भाजपा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है।

By Vijay KumarEdited By: Publish:Wed, 24 Nov 2021 09:23 PM (IST) Updated:Wed, 24 Nov 2021 11:39 PM (IST)
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के ओएसडी के खिलाफ कोलकाता में प्राथमिकी दर्ज, भाजपा नेता राकेश सिंह को हाई कोर्ट से मिली जमानत
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के ओएसडी के खिलाफ कोलकाता में प्राथमिकी दर्ज

राज्य ब्यूरो, कोलकाताः महागनर में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के विशेष कार्यधिकारी (ओएसडी) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीएम बिप्लब कुमार देब के ओएसडी संजय मिश्रा के खिलाफ एपआइआर दर्ज करने के बाद उन्हें 25 नवंबर को कोलकाता के नारकेलडांगा थाने में हाजिर होने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। त्रिपुरा में पिछले दिनों हुई घटनाओं को लेकर भाजपा और तृणमूल नेता आमने-सामने हैं।

कई तरह के बयानबाजी के बीच अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के खिलाफ दर्ज इस एफआइआर को लेकर भाजपा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। यह एफआइआर ममता बनर्जी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के ठीक पहले दर्ज की गई है। कोलकाता पुलिस ने ओएसडी मिश्रा के खिलाफ आइपीसी और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही जारी नोटिस में मामले के सब-इंस्पेक्टर सौमित बंद्योपाध्याय के समक्ष गुरुवार तक हाजिर होने को कहा गया है और यदि वे हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुसार गिरफ्तारी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संपर्क करने पर मिश्रा ने इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया।

मादक पदार्थ मामले में भाजपा नेता राकेश सिंह को हाई कोर्ट से मिली जमानत

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को भाजपा नेता राकेश सिंह को जमानत दे दी, जिन्हें कोलकाता पुलिस ने मादक पदार्थ से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति बी. पटनायक की खंडपीठ ने सिंह को दो लाख रुपये का एक मुचलका और 50-50 हजार रुपये के चार जमानती पेश करने का निर्देश दिया है। कोलकाता पुलिस ने इस साल 23 फरवरी को सिंह को गिरफ्तार किया था, जो कोलकाता के बंदरगाह क्षेत्र में कई श्रमिक संघों के नेता भी हैं। पुलिस ने सिंह को मादक पदार्थ बरामदगी के एक मामले में उनकी कथित संलिप्तता के संबंध में गिरफ्तार किया था।

भाजपा प्रदेश युवा नेता पामेला गोस्वामी को पहले उनकी कार से प्रतिबंधित मादक पदार्थ कथित रूप से बरामद किये जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। पामेला ने दावा किया था कि यह सिंह द्वारा रची गई एक साजिश थी। इसके बाद भाजपा नेता सिंह को बंगाल के पूर्व बद्र्धमान जिले के गलसी में कोलकाता-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करते समय एक वाहन से पुलिस ने पकड़ा था। इधर, जमानत का अनुरोध करते हुए सिंह के वकील राजदीप मजूमदार ने अदालत में कहा कि आरोपित के पास से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है।

उन्होंने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष साजिश का कोई सबूत नहीं दे पाया है। वहीं, अभियोजन पक्ष के वकीलों ने सिंह की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि उन्होंने प्रतिबंधित मादक पदार्थ रखने और निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए अपराधियों का इस्तेमाल किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सिंह को जमानत दी। बताते चलें कि बंगाल में मार्च-अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव से पहले मादक पदार्थों की बरामदगी मामले में भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी के बाद इसको लेकर जमकर राजनीति भी हुई थी। सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इसको लेकर उस समय भाजपा को घेरा था।

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