ED ने दो पोंजी मामलों की जांच के सिलसिले में 155 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

ईडी ने बंगाल के रोज वैली सहित दो कंपनी समूहों तथा उनके प्रवर्तकों के खिलाफ अपनी धनशोधन जांच के सिलसिले में 155 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। यह जांच पोंजी योजनाओं के माध्यम से लोगों के साथ कथित रूप से धोखाधड़ी करने से जुड़ी है।

By Babita KashyapEdited By: Publish:Wed, 21 Apr 2021 07:38 AM (IST) Updated:Wed, 21 Apr 2021 07:38 AM (IST)
ED ने दो पोंजी मामलों की जांच के सिलसिले में 155 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
ED ने दो पोंजी मामलों की जांच के सिलसिले में 155 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने बंगाल के रोज वैली सहित दो कंपनी समूहों तथा उनके प्रवर्तकों के खिलाफ अपनी धनशोधन जांच के सिलसिले में 155 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। यह जांच पोंजी योजनाओं के माध्यम से लोगों के साथ कथित रूप से धोखाधड़ी करने से जुड़ी है। यह कार्रवाई बेसिल ग्रुप ऑफ कंपनीज और रोज वैली समूह के खिलाफ की गई है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में यह जानकारी दी। एजेंसी ने कहा कि जांच में पाया गया है कि आम लोगों से अवैध रूप से एकत्र किए गए पैसों से त्रिपुरा, असम, बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में बेसिल ग्रुप और रोज वैली समूह की विभिन्न कंपनियों के नाम पर संपत्ति खरीदी गई। बयान के अनुसार 1.54 करोड़ रुपये मूल्य की एक दर्जन चल संपत्ति और 154 करोड़ रुपये की 111 अचल संपत्ति जब्त की गई है।

  बताते चलें कि इसी वर्ष फरवरी महीने में ईडी ने रोजवैली पोंजी घोटाले में अभिनेता शाहरुख खान से जुड़ी कंपनी समेत तीन कंपनियों की 70 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मल्टीपल रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड, सेंट जेवियर कॉलेज, कोलकाता और कोलकाता नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर यह कार्रवाई की है। शाहरुख आइपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के सह मालिक हैं और निदेशक हैं।  इनमें तीनों कंपनियों के बैंक खातों में 16.20 करोड़ रुपये,  बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के रामनगर और महिशदल में 24 एकड़ जमीन, मुंबई के दिलकप चैंबर में एक फ्लैट, कोलकाता के ज्योति बसु नगर में एक एकड़ जमीन और रोजवैली समूह का एक होटल शामिल है।

  ईडी ने 2014 में रोजवैली समूह, इसके चेयरमैन गौतम कुंडू व अन्य के खिलाफ पीएमएलए के तहत एफआईआर दर्ज की थी। एजेंसी ने कुंडू को 2015 में कोलकाता से गिरफ्तार किया था। इस मामले में ईडी ने कोलकाता और भुवनेश्वर की अदालतों में कई आरोप पत्र दायर किए हैं।

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