दिल्ली हाई कोर्ट का मनी लांड्रिंग मामले में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत देने से इन्कार, ईडी से मांगा जवाब
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा द्वारा कोयले के अवैध खनन व तस्करी के मामले में समन को खारिज करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका का विरोध किया।
राज्य ब्यूरो, कोलकाताः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा द्वारा कोयले के अवैध खनन व तस्करी के मामले में समन को खारिज करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका का विरोध किया। इस याचिका में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने ईडी द्वारा जारी किए गए समन को रद करने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने मामले में प्रतिवादी, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भारत के सालिसिटर जनरल तुषार मेहता को सुना।
दूसरी ओर सीबीआइ ने इस कोयला तस्करी कांड के मुख्य आरोपित अनूप माजी उर्फ लाल के चार सहयोगियों जय देव मंडल, नारायण खरका, गुरुपद माजी और नीरज बरन मंडल को गिरफ्तार है उन सभी को मंगलवार को आसनसोल की अदालत में पेश किया गया है। जहां सीबीआइ ने रिमांड की अपील की। आसनसोल कोर्ट ने उन सभी को सीबीआइ रिमांड पर भेज दिया।
ये चारों कोयला तस्करी के मुख्य सरगना अनूप माजी और ईसीएल के उन अधिकारियों के करीबी हैं जिन्होंने मिलजुलकर बड़े पैमाने पर कोयले का अवैध खनन और तस्करी की है। उन्हें आज दोपहर आसनसोल में सीबीआइ की विशेष अदालत में ले जाया गया। सीबीआइ और आरोपितों के वकील की दलील सुनने के बाद जज जयश्री बनर्जी ने जयदेव को चार दिन की रिमांड पर भेज दिया. बाकी को सात दिन की रिमांड पर रखने का निर्देश दिया।