Cooch Behar firing case: चुनाव आयोग ने अब बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के चुनाव प्रचार करने पर लगाई 24 घंटे की रोक
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा नेता राहुल सिन्हा के बाद चुनाव आयोग ने अब बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ भड़काऊ भाषण को लेकर सख्त कार्रवाई करते हुए उनके चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे की रोक लगा दी है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, भाजपा नेता राहुल सिन्हा के बाद चुनाव आयोग ने अब बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ भड़काऊ भाषण को लेकर सख्त कार्रवाई करते हुए उनके चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे की रोक लगा दी है। निषेधाज्ञा गुरुवार रात आठ बजे से शुक्रवार रात आठ बजे तक जारी रहेगी। दिलीप घोष के खिलाफ यह कार्रवाई शीतलकूची फायरिंग कांड को लेकर उनके बयान पर की गई है। दिलीप घोष ने कहा था कि शीतलकूची जैसी घटनाएं दूसरी जगहों पर भी होंगी।
चुनाव आयोग ने उनके इस बयान को बेहद भड़काऊ करार दिया है। आयोग की तरफ से दिलीप घोष को इस बाबत पहले नोटिस भेजकर जवाब देने को कहा गया था। उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसपर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा-'दिलीप घोष जो मन में आए, बोलते रहते हैं। राजनेताओं को अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए।
दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भाजपा नेता सायंतन बसु को भी भड़काऊ बयान के लिए नोटिस भेजते हुए 24 घंटे के भीतर उसका जवाब देने को कहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि सायंतन बसु ने अपने भाषण के जरिए राज्य के लोगों को डराने-धमकाने की कोशिश की है, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने सबसे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अल्पसंख्यक वोट बंटने नहीं देने संबंधी उनके बयान को लेकर चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की रोक लगाई थी। उसके बाद भाजपा नेता राहुल सिन्हा के चुनाव प्रचार करने पर 48 घंटे की रोक लगा दी थी। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को भी ममता को 'बेगम कहकर संबोधित करने वाले बयान के लिए आयोग से चेतावनी मिल चुकी है। राहुल सिन्हा ने कहा था कि शीतलकूची में चार नहीं बल्कि आठ लोगों की गोली मारकर हत्या की जानी चाहिए थी।